sambhal Jama Masjid: मुस्लिम पक्ष को इलाहाबाद हाई कोर्ट से झटका, संभल की शाही जामा मस्जिद सर्वे पर आया बड़ा फैसला
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sambhal Jama Masjid: मुस्लिम पक्ष को इलाहाबाद हाई कोर्ट से झटका, संभल की शाही जामा मस्जिद सर्वे पर आया बड़ा फैसला

High court judgement on sambhal Jama Masjid: संभल में जामा मस्जिद और हरिहर मंदिर विवाद में आज इलाहाबाद हाईकोर्ट ने अहम फैसला सुनाया है. कोर्ट ने मुस्लिम पक्ष की याचिका को खारिज कर दिया है. अपना फैसला सुनाते हुए उन्होंने कहा कि मस्जिद के सर्वे पर रोक नहीं लगाई जाएगी. पढ़िए पूरी डिटेल...

Sambhal Jama Masjid
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High court judgement on sambhal Jama Masjid: संभल में जामा मस्जिद और हरिहर मंदिर विवाद मामले में आज बड़ा फैसला आया है. इस मामले में इलाहाबाद हाई कोर्ट ने फैसला सुनाते हुए मुस्लिम पक्ष की पुनर्विचार की याचिका खारिज कर दी है. यह याचिका सिविल कोर्ट के आदेश को चुनौती देते हुए की गई थी. यानी सर्वे पर रोक नहीं लगाया जाएगा. इस मामले में अदालत ने बीते हफ्ते 13 तारीख को फैसला सुरक्षित रखा था.

संभल जामा मस्जिद मामले पर फैसला
संभल की जामा मस्जिद मामले में यह फैसला मस्जिद कमिटी की तरफ से दाखिल की गई थी. सिविल रिवीजन याचिका पर आया है. कोर्ट ने सर्वे पर रोक से इनकार कर दिया है. मस्जिद कमिटी ने हाई कोर्ट में मामले की पोषणीयता को चुनौती दी है. जस्टिस रोहित रंजन अग्रवाल ने मस्जिद कमेटी के वकील, मंदिर की तरफ से हरिशंकर जैन और ASI के वकील की बातें सुनने के बाद यह फैसला लिया था.

ASI सर्वे करने का आदेश
संभल कोर्ट ने मस्जिद का ASI सर्वे करने का आदेश दिया था, जिसे मस्जिद कमेटी ने हाई कोर्ट में चुनौती दी है. हिंदू पक्ष का कहना है कि ये मस्जिद, मंदिर को तोड़कर बनाई गई है और वे मंदिर में प्रवेश करना चाहते हैं. इससे पहले 5 मई को ASI के वकील ने अपना जवाब दाखिल किया था. इसके बाद कोर्ट ने मस्जिद कमेटी के वकील को जवाब देने के लिए समय दिया और अगली सुनवाई 13 मई को रखी थी.

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