राजा मानसिंह हत्याकांड में 35 साल बाद सजा का ऐलान, 11 पुलिसकर्मियों को आजीवन कारावास
Advertisement

राजा मानसिंह हत्याकांड में 35 साल बाद सजा का ऐलान, 11 पुलिसकर्मियों को आजीवन कारावास

जिला जज साधना रानी ठाकुर की अदालत ने मंगलवार को राजा मानसिंह हत्याकांड में 11 पुलिसकर्मियों को दोषी पाया था. 

राजा मानसिंह हत्याकांड में 35 साल बाद सजा का ऐलान, 11 पुलिसकर्मियों को आजीवन कारावास

मथुरा: भरतपुर के बहुचर्चित राजा मानसिंह हत्याकांड में 35 साल बाद सजा का ऐलान हो गया है. मथुरा की जिला जज ने अपना फैसला सुनाते हुए 11 दोषी पुलिसकर्मियों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है. इसमें तत्कालीन सीओ कान सिंह भाटी और एसएचओ वीरेंद्र सिंह भी शामिल हैं.
 
जिला जज साधना रानी ठाकुर की अदालत ने मंगलवार को राजा मानसिंह हत्याकांड में 11 पुलिसकर्मियों को दोषी पाया था. वहीं इस 35 साल पुराने मामले में अब तक 3 आरोपियों की मौत भी हो चुकी है. 4 पुलिसकर्मी निर्दोष साबित हुए हैं. वहीं, स्वर्गीय राजा मानसिंह के परिजनों ने न्यायालय के फैसले पर खुशी जताई है.

35 साल पहले हुई थी मान सिंह की हत्या
घटना 21 फरवरी 1985 की है, उस वक्त राजस्थान में चुनावी माहौल था. डीग विधानसभा क्षेत्र के निर्दलीय उम्मीदवार राजा मानसिंह अपनी जोगा जीप से चुनाव प्रचार के लिए लाल कुंडा के चुनाव कार्यालय से डीग थाने के सामने से निकल रहे थे. जहां पुलिस ने उन्हें घेर लिया और ताबड़तोड़ फायरिंग होने लगी. घटना में राजा मानसिंह, उनके साथी सुम्मेर सिंह और हरी सिंह की मौत हो गई, सभी शव जोगा जीप में मिले थे.

इस वारदात के बाद डीग थाना के एसएचओ वीरेंद्र सिंह ने राजा मानसिंह के दामाद विजय सिंह सिरोही के खिलाफ 21 फरवरी को धारा 307 की रिपोर्ट दर्ज कराई और उनके साथी बाबूलाल के साथ दोनों को गिरफ्तार कर लिया. हालांकि, उनकी जमानत उसी रात हो गई थी. जिसके बाद 22 फरवरी को राजा मान सिंह का दाह संस्कार महल के अंदर ही किया गया.

23 फरवरी 1985 को राजा मानसिंह के दामाद विजय सिंह ने डीग थाने में राजा मान सिंह और दो अन्य की हत्या का मामला दर्ज कराया. इसमें सीओ कान सिंह भाटी, एसएचओ वीरेंद्र सिंह समेत कई पुलिसकर्मी आरोपी थे. जिसके बाद तीन-चार दिन में ही मामले को सीबीआई को सौंप दिया गया.

हत्या का मामला जयपुर की सीबीआई की विशेष अदालत में चला और 1990 में सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद मामले को मथुरा न्यायालय स्थानांतरित कर दिया गया. गौरतलब है कि हत्याकांड से एक दिन पहले 20 फरवरी 1985 को राजा मान सिंह के खिलाफ राजस्थान के तत्कालीन मुख्यमंत्री शिवचरण माथुर का हेलीकॉप्टर और मंच को तोड़े जाने की एफआईआर दर्ज की गई थी.

78 गवाही के बाद मुकर्रर हो सकी निर्णय की तारीख
पूरे केस में 61 गवाह अभियोजन पक्ष की ओर से और 17 गवाह बचाव पक्ष की ओर से पेश किए गए. जिनमें बहुत से गवाह चश्मदीद भी थे. तारीख पर तारीख पड़ने के बाद निर्णय की तारीख तय हो सकी है.

3 अभियुक्तों की हो चुकी है मौत और एक बरी
राजा मान सिंह हत्याकांड में सीबीआई द्वारा कुल 18 अभियुक्तों के खिलाफ चार्जशीट दी है. इनमें से तीन अभियुक्त एएसआई नेकीराम, कॉन्स्टेबल कुलदीप और सीताराम की मौत हो चुकी है, जबकि कान सिंह भाटी के चालक महेंद्र सिंह को जिला जज की अदालत ने बरी कर दिया था.

Trending news