जनपद की एक अदालत ने 11वीं की छात्रा के साथ बलात्कार करने के दोष में इंटर कॉलेज के एक शिक्षक को 20 साल सश्रम कारावास और 25 हजार रुपये जुर्माना की सजा सुनायी है.
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मथुरा: जनपद की एक अदालत ने 11वीं की छात्रा के साथ बलात्कार करने के दोष में इंटर कॉलेज के एक शिक्षक को 20 साल सश्रम कारावास और 25 हजार रुपये जुर्माना की सजा सुनायी है. सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता प्रवीन कुमार सिंह के अनुसार, थाना शेरगढ़ स्थित एक इंटर कॉलेज की 11वीं की छात्रा ने शिक्षक विजय सिंह के खिलाफ मुकदमा दर्ज करवाया था. उन्होंने आरोप लगाया था कि सिंह ने उनकी बेटी का अपहरण कर उसके साथ बलात्कार किया है. पुलिस ने छात्रा को शिक्षक के आवास से बरामद किया था.
उन्होंने बताया कि इस मुकदमे की सुनवायी जिले की फास्ट ट्रैक कोर्ट (नंबर-1) में अपर जिला जज विवेकानन्द शरण त्रिपाठी ने की. उन्होंने शिक्षक को मामले में दोषी करार देते हुए उसे 20 साल सश्रम कारावास की सजा सुनायी.
गौरतलब है कि इस मामले में पीड़ित छात्रा एवं उसके वादी पिता अदालत में इस आरोप से मुकर गए कि छात्रा को शिक्षक के घर से बरामद किया गया था. जबकि, पुलिस रिकॉर्ड में दर्ज तथ्यों के आधार पर इसकी पुष्टि हुई है.
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इसे ध्यान में रखते हुए अपर जिला जज ने उन दोनों के खिलाफ भारतीय दण्ड संहिता की धारा 344 के तहत मुकदमा दर्ज कर उसी अदालत में सुनवाई के निर्देश दिए हैं.
सहायक शासकीय अधिवक्ता के मुताबिक इसमें दोनों को तीन-तीन माह की सजा हो सकती है.