बांदा : महिला के साथ दरिंदगी, अर्धनग्न अवस्था में छोड़ गए हैवान
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बांदा : महिला के साथ दरिंदगी, अर्धनग्न अवस्था में छोड़ गए हैवान

बांदा जिले में एक महिला के साथ हैवानियत की सभी हदों को पार करते हुए दरिंदों ने पहले उसके जिस्म को खरोचा फिर उसे मौत के घाट उतार दिया. 

पुलिस को महिला का शव अर्धनग्न अवस्था में खून से लथपथ मिला है. (प्रतीकात्मक चित्र)

बांदा : उत्तर प्रदेश में पुलिस और सरकार द्वारा अपराध पर अंकुश लगाने की तमाम कोशिश की जा रही है, लेकिन प्रशानसिक व्यवस्था को मुंह चिढ़ाकर अपराधी आए दिन किसी ना किसी वारदात को अंजाम दे ही देते हैं. ताजा घटनाक्रम में प्रदेश के बांदा जिले में एक महिला के साथ हैवानियत की सभी हदों को पार करते हुए दरिंदों ने पहले उसके जिस्म को खरोचा फिर उसे मौत के घाट उतार दिया. यह पूरी वारदात बांदा जिले के गिरवां क्षेत्र में खत्री पहाड़ के आस-पास के इलाके का बताया जा रहा है.

  1. बांदा जिले में हैवानियत की हदें हुईं पार
  2. रेप कर महिला को अर्धनग्न अवस्था में छोड़ा
  3. पुलिस ने ममला दर्ज कर छानबीन शुरू की

अर्धनग्न में महिला का शव मिलने के बाद घटनास्थल पर पहुंची पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजकर मामले की छानबीन शुरू कर दी है. मामले की जानकारी देते हुए पुलिस अधीक्षक शालिनी ने बताया कि सूचना पर पुलिस ने अर्धनग्न और खून सना एक 22-23 साल की अज्ञात युवती का शव बरामद किया है. अभी तक शव की शिनाख्त नहीं हुई. हो सकता है कि युवती की हत्या कहीं और करके शव यहां फेंका गया हो. इस संबंध में एक मामला दर्ज करके जांच की जा रही है. उन्होंने कहा कि शव की हालत देखकर बलात्कार के बाद युवती की हत्या किये जाने की आशंका से इनकार नहीं किया जा सकता.

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वहीं, इस मामले पर थानाध्यक्ष विवेक प्रताप सिंह ने बताया कि शव की हालत देखकर ऐसा लग रहा है कि युवती के साथ दुष्कर्म की वारदात को अंजाम देने के बाद उसे मौत के घाट उतारा गया हो. उन्होंने आशंका जताते हुए कहा है कि यह मामला ऑनर किलिंग का भी हो सकता है. फिलहाल पुलिस मामले की तह से जांच कर रही है. गौरतलब है कि इस घटना से कुछ वक्त पहले ही महोबा जिले में रहलिया गांव के पास महोबा-खजुराहो रेल लाइन से पुलिस ने एक किशोरी का अर्धनग्न शव बरामद किया था. पुलिस ने गैंगरेप के बाद हत्या किए जाने की आशंका जाहिर की थी. शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजकर पुलिस इस मामले की जांच में जुट गई थी.

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भारत में दुष्कर्म पर बनें कानून की बात करें तो भारतीय दंड सहिंता (आईपीसी) की धारा 376 की तहत एक रेप के आरोपी को सजा दी जाती है. आईपीसी की इस धारा के अंतर्गत पीड़ित महिला सीधे थाने में जाकर आरोपी व्यक्ति के विरुद्ध रिपोर्ट दर्ज करवा सकती है. इस धारा के तहत यदि कोई शख्स दोषी पाया जाता है तो उसे न्यूनतम 7 से 10 साल की सजा और अधिकतम उम्रकैद की सजा हो सकती है. यदि किसी मामले में पीड़िता की मौत हो जाती है तो दोषी को फांसी की सजा भी हो सकती है.

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