बलिया गोलीकांड के सभी आरोपियों पर 50-50 हजार का इनाम घोषित, लगेगा NSA और गुंडा एक्ट
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बलिया गोलीकांड के सभी आरोपियों पर 50-50 हजार का इनाम घोषित, लगेगा NSA और गुंडा एक्ट

डीआईजी आजमगढ़ सुभाषचंद दुबे ने बताया कि सभी आरोपियों पर 50-50 हजार रुपये का इनाम घोषित किया गया है. एनएसए, गुंडा एक्ट और गैंगेस्टर के तहत भी कार्रवाई होगी. आरोपियों की संपत्ति भी जब्त की जाएगी. 

 बलिया के दुर्जनपुर गांव में पुलिस और प्रशासन के अधिकारी.

बलिया: बलिया के दुर्जनपुर गांव में गुरुवार को एसडीएम, सीओ के सामने गोली मारकर एक शख्स की हत्या के मामले में पुलिस ने मुख्य आरोपी धीरेंद्र प्रताप सिंह के भाई देवेंद्र प्रताप सिंह और नरेंद्र प्रताप सिंह को गिरफ्तार कर लिया है. ये दोनों भी नामजद आरोपी हैं. अज्ञात के रूप में दर्ज 5 आरोपी हिरासत में हैं. इनके नाम का खुलासा नहीं किया गया है. छह अन्य नामजद व अज्ञात 20 आरोपी फरार हैं. 

डीआईजी आजमगढ़ सुभाषचंद दुबे ने बताया कि सभी आरोपियों पर 50-50 हजार रुपये का इनाम घोषित किया गया है. एनएसए (राष्ट्रीय सुरक्षा कानून/National Security Act), गुंडा एक्ट और गैंगेस्टर (Gangster Act) के तहत भी कार्रवाई होगी. आरोपियों की संपत्ति भी जब्त की जाएगी. किसी तरह का कोई दबाव बर्दाश्त नहीं किया जाएगा. डीआईजी ने कहा कि वे बलिया में ही कैंप करेंगे, 24 घंटे में परिणाम सामने आएगा.

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मुख्य आरोपी धीरेंद्र पर पूर्व में भी दर्ज हो चुका है एक केस
कोटे की दुकान के मामले को लेकर ही दुर्जनपुर गांव निवासी धीरेंद्र प्रताप सिंह उर्फ डब्लू के खिलाफ एक साल पूर्व तत्कालीन पूर्ति निरीक्षक दुर्गानंद यादव की तहरीर पर रेवती थाने में सरकारी कार्य में बाधा डालने, गालीगलौच करने व जान से मारने की धमकी देने का मुकदमा दर्ज हुआ था. वर्ष 2017 में ग्राम पंचायत की दोनों दुकानें निरस्त होने के बाद मनचाही दुकानों पर अटैचमेंट का खेल शुरू हो गया. 

तब केंद्र दुर्जनपुर के रामकुमार राम की निरस्त दुकान केंद्र दल छपरा के जगजीवन के यहां अटैच की गई थी. मुख्य तहसील दिवस में कार्डधारकों ने अनियमितता की शिकायत की तो तत्कालीन जिलाधिकारी ने केंद्र श्रीनगर के दुकानदार धन लाल के यहां दुकान को अटैच कर दिया. इसी बात पर उसकी दुर्गानंद से धीरेंद्र की कहासुनी हुई थी. रेवती थाना की पुलिस ने मामले की विवेचना करके चार्जशीट न्यायालय में दाखिल कर दी है.

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