सार्वजनिक स्थान पर या यात्रा के दौरान मास्क अनिवार्य रहेगा. अगर इसके बिना कोई व्यक्ति बाहर पाया जाता है तो इसे कोविड नियमों का उल्लंघन मानकर उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी.
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नोएडा: कोरोना संक्रमण की दूसरी लहर को देखते हुए गौतमबुद्ध नगर प्रशासन ने जिले में 2 जनवरी तक धारा 144 कर दी है. इस दौरान नए साल का जश्न भी फीका ही रहेगा. पब्लिक गैदरिंग की अनुमति नहीं रहेगी. सार्वजनिक कार्यक्रमों को भी कोविड नियमों के तहत आयोजित करने की अनुमति दी गई है. इसमें अधिकतम व्यक्तियों की सीमा 100 निर्धारित की गई है. एडिशनल डीसीपी आशुतोष कुमार ने इस संबंध में लिखित आदेश जारी कर दिया है.
निषेधाज्ञा अंतर्गत धारा-144 दंड प्रक्रिया संहिता !@Uppolice pic.twitter.com/Sni7PjIpMZ
— POLICE COMMISSIONERATE GAUTAM BUDDH NAGAR (@noidapolice) December 6, 2020
क्या हैं नियम
1- कंटेनमेंट जोन में मेडिकल एमरजेंसी और आवश्यक वस्तुओं एवं सेवाओं को छोड़कर, अन्य सभी सामाजिक, शैक्षिक, खेल, मनोरंजन, सांस्कृतिक, राजनीतिक, धार्मिक गतिविधियों पर रोक रहेगी.
2- कंटेनमेंट जोन के बाहर किसी भी बंद स्थान, हॉल, कमरे में निर्धारित क्षमता के 50 फीसदी या अधिकतम 100 व्यक्तियों के साथ ही कार्यक्रम को अनुमति दी रहेगी. इस दौरान भी मास्क, सोशल डिस्टेंसिंग और थर्मल स्कैनिंग, सैनिटाइजर और हैंडवाश का इस्तेमाल अनिवार्य रहेगा. अगर इन नियमों के साथ कार्यक्रमों का आयोजन नहीं होगा तो कार्रवाई की जाएगी.
3- सार्वजनिक स्थान पर या यात्रा के दौरान मास्क अनिवार्य रहेगा. अगर इसके बिना कोई व्यक्ति बाहर पाया जाता है तो इसे कोविड नियमों का उल्लंघन मानकर उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी.
4- बिना अनुमति के अनशन, धरना, प्रदर्शन, चक्काजाम, जुलूस आदि प्रतिबंधित है. धारा-144 लागू किए जाने के बाद एक स्थान पर चार से ज्यादा लोगों के जमा होने पर रोक होगी.
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