जमीनी विवाद मामले में एडीजे कोर्ट ने जमानत याचिका को खारिज कर विधायक नाहिद हसन को न्यायिक हिरासत में भेज दिया है.
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शामली: उत्तर प्रदेश के कैराना से सपा विधायक नाहिद हसन की मुश्किलें कम होने का नाम नहीं ले रही हैं. जमीनी विवाद मामले में एडीजे कोर्ट ने जमानत याचिका को खारिज कर विधायक नाहिद हसन को न्यायिक हिरासत में भेज दिया है. भारी पुलिस बल की तैनाती में सपा विधायक को एडीजे कोर्ट से मुजफ्फरनगर जेल भेज दिया गया है. वहीं माहौल को देखते हुए कस्बे में पीएसी तैनात कर दी गई है.
दरअसल, मामला 2018 का है. कैराना निवासी मोहम्मद अली ने सपा विधायक नाहिद हसन पर 80 लाख रुपये लेकर जमीन ना देने का आरोप लगाया था. उन्होंने कहा था कि विधायक ने पैसे लेकर जमीन किसी और बेच दी. इसे लेकर ही उन्होंने कैराना कोतवाली में धोखाधड़ी का मुकदमा दर्ज कराया था.
कैराना निवासी मोहम्मद अली की शिकायत पर पुलिस काफी समय से सपा विधायक को गिरफ्तार करने की कोशिश कर रही थी. लेकिन सपा विधायक 7 दिन की अग्रिम जमानत पर चल रहे थे, मगर आज जब नाहिद हसन कोर्ट में पेश हुए तो, एडीजे कोर्ट ने उनकी जमानत अर्जी खारिज दी और 14 दिन की न्यायिक हिरासत में जेल भेज दिया.
वहीं मामले में नाहिद हसन के वकील इंतजार अहमद का कहना है कि मोहम्मद अली के आरोप बेबुनियादी हैं, कैराना विधायक नाहिद हसन के घर केवल जमीन के खरीदने बेचने की बात हुई थी और कोई मामला नाहिद हसन का नहीं था, वकील इंतजार अहमद ने कहा कि उक्त मामले को हम उच्च कोर्ट में लेकर जाएंगे.
शामली के एसपी विनीत कुमार का कहना है कि मोहम्मद अली ने जमीन के मामले में धोखाधड़ी करने का आरोप लगाते हुए 7 लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया था. ये मामला कैराना कोर्ट में विचाराधीन था. जहां से आज नाहिद हसन की जमानत याचिका खारिज करते हुए उन्हें जेल भेज दिया गया.