नई दिल्ली: आम्रपाली (Amrapali) के अधूरे प्रोजेक्ट मामले (Incomplete Project Case) को लेकर सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) आज (14 अक्टूबर) सुनवाई करेगा. इससे पहले सुप्रीम कोर्ट ने अपनी रजिस्ट्रार को आदेश दिया था कि वो NBCC को फंड दे ताकि अधर में लटके हुए फ्लैट्स का काम हो सके. कोर्ट ने 7.16 करोड़ रुपये देने को कहा था.
ये पैसा आम्रपाली ग्रुप ने ही सुप्रीम कोर्ट के पास जमा किया था, जिन दो प्रॉजेक्ट्स के लिए यह पैसा दिया जाना था वो नोएडा और ग्रेटर नोएडा में हैं. इसके साथ ही कोर्ट ने नोएडा और ग्रेटर नोएडा अथॉरिटीज को एक स्पेशल सेल बनाने का आदेश दिया था.
इन स्पेशल सेल का काम होगा कि ये नजर रखें कि लटका काम जल्दी पूरा हो रहा है या नहीं. यह सेल ही नोएडा, ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण घर खरीदारों को निर्माण कार्य पूरा होने का प्रमाण पत्र देगा.
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इससे पहले कल सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद आम्रपाली ने अपने बायर्स का डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन किया. नोएडा के आम्रपाली कैसल प्रोजेक्ट्स में रह रहे लोगों को वेरिफिकेशन किया गया, जिसमें लगभग 41 बायर्स ने जानकारी प्राप्त की और 65 बायर्स के डॉक्यूमेंट वेरिफाई करवाए.
अब तक कुल 146 बायर्स के डॉक्यूमेंट्स चेक कर लिए गए हैं. आपको बता दें कि 3, 4 और 5 अक्टूबर को भी प्राधिकरण ने यहां कैंप लगाया था.