सीएम योगी के फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में दायर याचिका पर कोर्ट ने नोटिस जारी कर 4 हफ्ते में जवाब मांगा है.
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दिल्ली: उत्तर प्रदेश (Uttar Pradesh) की योगी सरकार (Yogi Government) को सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) ने नोटिस जारी किया है. दरअसल, सीएम योगी ने CAA (नागरिकता संशोधन कानून) के विरोध प्रदर्शन के दौरान हुई हिंसा में सम्पतियों को नुकसान पहुंचाने वालों से रिकवरी करने की बात कही थी. जिसके बाद प्रशासन ने चिन्हिकरण कर रिकवरी नोटिस जारी किए थे. सुप्रीम कोर्ट में इस फैसले के खिलाफ दायर याचिका पर कोर्ट ने नोटिस जारी कर 4 हफ्ते में जवाब मांगा है. बता दें कि, परवेज आरिफ ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल कर सरकार के आदेश को चुनौती दी थी.
SC issues notice to Uttar Pradesh Govt on a plea seeking quashing of the recovery notices issued by Uttar Pradesh administration to recover the damage caused to public properties, in connection with anti-CAA protests in the state. SC asks UP govt to file its reply within 4 weeks. pic.twitter.com/lAvZJ8tHRm
— ANI UP (@ANINewsUP) January 31, 2020
याचिकाकर्ता ने केंद्र सरकार को पक्षकार के तौर पर याचिका में शामिल किए जाने कि मांग भी की है. जिस पर कोर्ट ने कहा कि केंद्र को पक्षकार बनाने के लिए अलग से आवेदन करें. साथ ही कोर्ट ने कहा कि 2009 में दिए गए फैसले में सार्वजनिक संपत्ति को नुकसान पहुंचाने वालों से भरपाई कराना तय किया गया था. हालांकि, कुछ निर्धारित नियमों का अनुपालन उसमें जरूरी है.