मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी ओमवीर सिंह ने 4 अक्टूबर को चिन्मयानंद, कानून की छात्रा और तीन अन्य के वॉयस सैंपल रिकॉर्ड करने के आदेश दिए थे.
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लखनऊ: पूर्व केंद्रीय मंत्री स्वामी चिन्मयानंद (Swami Chinmayanand) और उनके ऊपर दुष्कर्म (Rape) का आरोप लगाने वाली कानून की छात्रा के आवाज के नमूने (Voice sample) को बुधवार को फोरेंसिक साइंस लैबोरेटरी में लिए गए. वॉयस सैंपल के लिए चिन्मयानंद और कानून की छात्रा को शाहजहांपुर (Shahjahanpur) से लखनऊ (Lucknow) दो अलग-अलग पुलिस टीमों के साथ लाया गया था. फिरौती मांगने के आरोप में गिरफ्तार तीन और लोगों को भी कानून की छात्रा के साथ यहां लाया गया था.
मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी ओमवीर सिंह ने 4 अक्टूबर को चिन्मयानंद, कानून की छात्रा और तीन अन्य के वॉयस सैंपल रिकॉर्ड करने के आदेश दिए थे. शाहजहांपुर पुलिस अधीक्षक दिनेश त्रिपाठी ने कहा कि अदालत के आदेश के बाद उनके वॉयस सैंपल लेने के लिए पुलिस की दो अलग-अलग टीम उन्हें लखनऊ लेकर आई.
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पूर्व केंद्रीय मंत्री चिन्मयानंद को भारतीय दंड संहिता की धारा 376 सी के तहत गिरफ्तार किया गया है. उनपर उनके आश्रम द्वारा संचालित कॉलेज में पढ़ने वाली 23 वर्षीय छात्रा ने दुष्कर्म का आरोप लगाया था. छात्रा पर फिरौती मांगने के आरोप हैं. चिन्मयानंद के वकील ने आरोप लगाया था कि वह और उसके तीन अन्य साथी कथित रूप से नेता से पैसे की मांग कर रहे थे.