उत्तराखंड की सभी जेलों में कैदियों को उपलब्ध कराई जाए टेलीफोन सुविधा: हाईकोर्ट
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उत्तराखंड की सभी जेलों में कैदियों को उपलब्ध कराई जाए टेलीफोन सुविधा: हाईकोर्ट

हाई कोर्ट ने सभी जेलों में अगले 3 माह में कैदियों के लिए टेलीफोन की सुविधा उपलब्ध कराने के आदेश दिए हैं.

नैनीताल हाई कोर्ट

नैनीताल: उत्तराखंड नैनीताल में हाई कोर्ट ने सभी जेलों में अगले 3 माह में कैदियों के लिए टेलीफोन की सुविधा उपलब्ध कराने के आदेश दिए हैं. राज्य सरकार ने कोर्ट को कहा, कि सरकार तीन माह के भीतर हरिद्वार व देहरादून के जेलों की भांति प्रदेश के सभी जेलों में ये सुविधा भारत संचार निगम के माध्यम से उपलब्ध कराने जा रहे हैं. 

कोर्ट ने सरकार के इस बयान पर जनहित याचिका को निस्तारित कर दिया है. पूर्व सैनिक कैदी विनोद बिष्ठ ने हाइकोर्ट के मुख्य न्यायधीश को पत्र लिखकर कहा था कि जेलों में कैदियो के लिए टेलीफोन की सुविधा उपलब्ध न होने के कारण उनको  परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है.

पत्र में यह भी कहा गया है कि राज्य सरकार ने ट्रायल के तौर पर देहरादून व हरिद्वार की जेलों में यह सुविधा उपलब्ध कराई है, उसी के तर्ज पर प्रदेश के अन्य जेलों में भी यह सुविधा उपलब्ध कराई जाए. इस पत्र को कोर्ट ने जनहित याचिका के रूप में स्वीकार कर 7 जनवरी 2020 को सरकार से स्थिति स्पस्ट करने को कहा था.

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