इलाहबाद हाई कोर्ट ने 16 दिसंबर 2019 को ही रामपुर की स्वार विधानसभा सीट से विधायक रहे अब्दुल्लाह आजम का निर्वाचन रद्द कर दिया था.
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लखनऊ: समाजवादी पार्टी से सांसद आजम खान के छोटे बेटे अब्दुल्लाह आजम की सदस्यता यूपी विधानसभा से रद्द हो गई है. इलाहाबाद हाई कोर्ट से निर्वाचन रद्द होने के बाद गुरुवार को विधानसभा सचिवालय की ओर से आदेश जारी कर दिया गया. बता दें कि हाई कोर्ट ने 16 दिसंबर 2019 को रामपुर की स्वार विधानसभा सीट से विधायक रहे अब्दुल्लाह आजम का निर्वाचन रद्द कर दिया था. लिहाजा यूपी विधानसभा से भी उनकी सदस्यता 16 दिसंबर से ही रद्द मानी जाएगी.
अब्दुल्ला आजम की चुनाव के वक्त नहीं थी 25 साल उम्र
बसपा उम्मीदवार रहे नवाब काजिम अली की शिकायत पर हाई कोर्ट ने अब्दुल्ला आजम को फर्जी दस्तावेज के आधार पर चुनाव लड़ने का दोषी पाया था. कोर्ट ने अब्दुल्ला आजम की उम्मीदवारी रद्द करते हुए कहा था कि वे विधायकी के लिए निर्धारित न्यूनतम उम्र 25 वर्ष पूरा नहीं कर पाए इसलिए विधायकी रद्द की जाती है.
अब्दुल्ला आजम समाजवादी पार्टी से सांसद आजम खान के छोटे बेटे हैं. 2017 के यूपी विधानसभा चुनाव में रामपुर की स्वार सीट से अब्दुल्ला आजम ने पहली बार चुनाव लड़ा था.
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