ड्राइविंग लाइसेंस के कामकाज पर 23 अप्रैल से 1 मई तक रोक लगा दी गई है. इस दौरान ड्राइविंग लाइसेंस संबंधी कोई कार्य नहीं किए जाएंगे.
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लखनऊ: कोरोना के बढ़ते संक्रमण को देखते हुए प्रदेश के सभी आरटीओ और सहायक संभागीय परिवहन कार्यालयों में ड्राइविंग लाइसेंस के कामकाज पर 23 अप्रैल से 1 मई तक रोक लगा दी गई है. इस दौरान ड्राइविंग लाइसेंस जारी नहीं किए जाएंगे. परिवहन आयुक्त ने यह निर्देश सभी आरटीओ ऑफिसों को भेज दिया है.
आवेदकों को परेशान होने की जरूरत नहीं
ड्राइविंग लाइसेंस से संबंधित कार्य जैसे (लर्निंग/स्थायी), नवीनीकरण या पता बदलना आदि के लिए अगर किसी ने स्लॉट बुक कराया है तो परेशान होनी की जरूरत नहीं है. उनका स्लॉट आगे बढ़ा दिया जाएगा. ये टाइम स्लॉट 15 मई के बाद रीशेड्यूल किए जाएंगे. जिसकी जानकारी मैसेज के जरिए आवेदकों को दे दी जाएगी. आपको बता दें कि सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय ने सभी ड्राइविंग लाइसेंस धारकों की वैधता 30 जून 2021 तक बढ़ा दी है.
बढ़ते कोरोना संक्रमण को देखते हुए लिया गया फैसला
दरअसल, प्रदेश में कोरोना संक्रमण के केस लगातार बढ़ते जा रहे हैं. कार्यालयों में तैनात कर्मचारी भी इसकी चपेट में आने लगे हैं. कार्यालयों में भीड़ को कम करने और बचाव की दृष्टि से यह फैसला लिया गया है. अकेले राजधानी में ही ट्रांसपोर्टनगर आरटीओ कार्यालय और एआरटीओ कार्यालय से रोजाना एक हजार से अधिक लाइसेंस जारी होते हैं.
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