OTT, Social Media के लिए जारी हुई नई गाइडलाइंस, गलत कंटेट डालने वाले का देना होगा नाम
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OTT, Social Media के लिए जारी हुई नई गाइडलाइंस, गलत कंटेट डालने वाले का देना होगा नाम

किसी भी अफवाह या गलत कंटेंट को सबसे पहले किसने पोस्ट किया, इसकी जानकारी देनी होगी. जानें क्या कहती हैं गाइडलाइंस...

सांकेतिक तस्वीर

नई दिल्ली: केंद्र सरकार की तरफ से OTT (Over the Top) प्लेटफॉर्म, न्यूज की सभी वेबसाइट्स और सोशल मीडिया के अंतर्गत आने वाले सभी वेबसाइट के लिए गाइडलइन जारी हो गई हैं. कैबिनेट मिनिस्टर प्रकाश जावड़ेकर का कहना है कि मीडिया के हर प्लेटफॉर्म के लिए नियम जरूरी है. इसी के तहत रविशंकर प्रसाद और जावड़ेकर ने इन गाइडलाइंस के बारे में जानकारी दी है. 

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केंद्रीय मंत्री ने कहा कि सोशल मीडिया के मिसयूज और उसके जरिए हो रहे एब्यूज को लेकर यूजर्स को शिकायतें करने का हक है. और उनकी शिकायतों का निस्तारण एक समय सीमा के अंदर हो जाना चाहिए. इसके लिए कंपनियों को एक फोरम बनाना चाहिए, जो जनता की शिकायतें सुने और उन्हें गंभीरता से ले. देश में बिजनेस बढ़ाने के लिए ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स और सोशल मीडिया साइट्स का स्वागत है, लेकिन अब इनका गलत इस्तेमाल किया जा रहा है. सोशल मीडिया का इस्तेमाल आतंकी भी कर रहे हैं. फेक न्यूज इस कदर बढ़ गई है कि अब न्यूज चैनल्स को फैक्ट चेकर के लिए भी पद बनाने होंगे. 

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ये हैं नई गाइडलाइंस-
1. किसी भी अफवाह या गलत कंटेंट को सबसे पहले किसने पोस्ट किया, इसकी जानकारी देनी होगी
2. आपत्तिजनक पोस्ट 24 घंटे में हटाने होंगे
3. कंपनी को एक चीफ कंप्लेंट ऑफिसर की नियुक्ति करनी होगी और उसका नाम भी बताना होगा
4. 15 दिन के अंदर शिकायत का निस्तारण करना होगा
5. एक नोडल अधिकारी की नियुक्ति का जानी चाहिए
6. तीन महीने के अंदर सोशल मीडिया के नए नियम लागू होंगे
7. कंपनी को हर महीने एक रिपोर्ट देनी होगी कि कितनी शिकायत आईं और उन पर क्या-क्या कार्रवाई की गई

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