FIR Against Brij Bhushan Sharan Singh: भारतीय कुश्ती संघ (WFI) के अध्यक्ष बृजभूषण शरण सिंह के खिलाफ कनॉट प्लेस थाने में दर्ज दोनों एफआईआर सामने आ गई हैं. एफआईआर में बृजभूषण के खिलाफ छेड़छाड़ और यौन शोषण की मांग के 10 मामलों का जिक्र है. शिकायत के मुताबिक गलत तरीके से छूना, किसी बहाने से छाती के ऊपर हाथ रखने की कोशिश या हाथ रखना, छाती से पीठ तक हाथ को लेकर जाना, पीछा करना शामिल है. यह शिकायत कनॉट प्लेस थाने में 21 अप्रैल को दी गई थी. जिसके बाद दिल्ली पुलिस ने 28 अप्रैल को दो एफआईआर दर्ज की थी. 


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तीन से लेकर सात साल की सजा 
दोनों एफआईआर में आईपीसी की धारा 354 (महिला की लज्जा भंग करने के इरादे से उस पर हमला या आपराधिक बल प्रयोग), 354ए (यौन उत्पीड़न), 354डी (पीछा करना) और 34 (सामान्य इरादे) का हवाला दिया गया है. जिसमें एक से तीन साल की जेल की सजा का प्रावधान है. पहली एफआईआर में 6 वयस्क पहलवानों के आरोप शामिल हैं. इसमें डब्ल्यूएफआई सचिव विनोद तोमर का भी नाम है. वहीं, दूसरी एफआईआर एक नाबालिग के पिता की शिकायत पर आधारित है और POCSO अधिनियम की धारा 10 को भी लागू करती है. इसमें 5-7 साल की कैद होती है. जिन घटनाओं का उल्लेख किया गया है वे कथित तौर पर 2012 से 2022 तक भारत और विदेशों में हुईं. 


6 बालिग पहलवानों की शिकायत पर पहली एफआईआर 
1. पहलवानों ने आरोप लगाया कि आरोपी ने होटल के रेस्तरां में रात के खाने के दौरान मुझे अपनी मेज पर बुलाया. मुझे टच किया, छाती से पेट तक छुआ. रेसलिंग फेडरेशन के ऑफिस में बिना मेरी इजाजत के मेरे घुटनों, मेरे कंधों और हथेली को छुआ गया. अपने पैर से मेरे पैर को भी टच किया गया. शिकायत में कहा गया कि बृजभूषण ने मेरी सांस चेक करने के बहाने अपना हाथ मेरे पेट से नीचे सरका दिया.


2. एक अन्य पहलवान ने आरोप लगाया कि जब मैं चटाई पर लेटी हुई था, आरोपी (बृज भूषण सिंह) मेरे पास आया. मेरे कोच उस वक्त नहीं थे, मेरी अनुमति के बिना मेरी टी-शर्ट खींची. अपना हाथ मेरे छाती पर रख दिया. मेरी श्वास की जांच के बहाने इसे मेरे पेट के नीचे सरका दिया. 


3. एक खिलाड़ी ने कहा कि फेडरेशन के ऑफिस में मैं भाई के साथ थी. मुझे बुलाया गया और भाई को रुकने को कहा गया. कमरे में आरोपी ने मुझे जबरदस्ती अपनी तरफ खींचा. माता-पिता से बात करने के लिए कहा गया. मुझे गले लगाया और यौन संबंध बनाने के बदले रिश्वत देने की बात कही. 


4. एक शिकायत में कहा गया कि आरोपी ने सांस की जांच करने के बहाने नाभि पर हाथ रख दिया. 


5. मैं लाइन में सबसे पीछे थी, तभी गलत तरीके से छुआ. मैंने जब दूर जाने की कोशिश की तो कंधे को पकड़ लिया. 


6. तस्वीर के बहाने कंधे पर हाथ रखा, जिसका मैंने विरोध किया. 


नाबालिग खिलाड़ी की पिता की ओर से दर्ज शिकायत
दूसरी एफआईआर नाबालिग के पिता की तरफ से दर्ज कराई गई है. जिसमें कहा गया कि जब पहलवान ने मेडल जीता तो आरोपी ने कस कर पकड़ लिया. तस्वीर खिंचवाने का नाटक किया. कंधे पर जोर से दबाया और फिर जानबूझकर उसके शरीर को गलत तरीके से छुआ. जबकि पीड़िता की तरह से स्पष्ट कर दिया गया था कि उसका पीछा न करें. 


23 अप्रैल से पहलवानों ने खोला है मोर्चा
गौरतलब है कि विनेश फोगाट, साक्षी मलिक और बजरंग पूनिया समेत तमाम पहलवानों ने 23 अप्रैल से बृजभूषण सिंह के खिलाफ मोर्चा खोला हुआ है. इससे पहले 18 जनवरी को पहलवानों ने बृजभूषण शरण सिंह के खिलाफ धरना प्रदर्शन किया था. पहलवानों ने बीजेपी सांसद के खिलाफ यौन उत्पीड़न के आरोप लगाए हैं. सुप्रीम कोर्ट के दखल पर दिल्ली पुलिस ने बृजभूषण सिंह के खिलाफ दो मामले भी दर्ज किए हैं.


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