UP में सांप काटने से होने वाली मौत आपदा घोषित, मृतक के परिजनों को 4 लाख की मदद देगी सरकार
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UP में सांप काटने से होने वाली मौत आपदा घोषित, मृतक के परिजनों को 4 लाख की मदद देगी सरकार

आदेश के मुताबिक सर्पदंश के मृतक के आश्रितों को आर्थिक सहायता के लिए विभागों के चक्कर नहीं काटने पड़ेंगें. घटना के 7 दिनों के भीतर उन्हें तय सरकारी मुआवजे की राशि दे दी जाएगी.

उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ. (File Photo)

लखनऊ: योगी सरकार ने उत्तर प्रदेश में सर्पदंश से होने वाली मौतों को राज्य आपदा घोषित कर दिया है. यानी अब सांप के काटने से यदि किसी की मृत्यु होती है तो वह सरकारी मुआवजे का हकदार होगा. मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के निर्देश पर शासन ने राज्य के सभी जिलाधिकारियों को निर्देश जारी किए हैं, जिसके मुताबिक अब सर्पदंश के मृतक के परिवार को सरकार की ओर से 4 लाख रुपए की आर्थिक मदद दी जाएगी. 

यूपी में सर्पदंश राज्य आपदा घोषित हुई
इस आदेश के मुताबिक सर्पदंश के मृतक के आश्रितों को आर्थिक सहायता के लिए विभागों के चक्कर नहीं काटने पड़ेंगें. घटना के 7 दिनों के भीतर उन्हें तय सरकारी मुआवजे की राशि दे दी जाएगी. यह सुनिश्चित करना जिलाधिकारी का काम होगा. आपको बता दें कि राज्य में अब तक सर्पदंश से होने वाली मौतों में किसी प्रकार का सरकारी मुआवजा देने का प्रावधान नहीं था. बरसात के दिनों में तराई समेत गोरखपुर, देवरिया और आप-पास के जिलों में सर्पदंश से मौत के कई मामले सामने आते हैं. 

बिसरा रिपोर्ट का नहीं करना होगा इंतजार
गोरखपुर कमिश्नर रवि कुमार एनजी के मुताबिक पहले बिसरा रिपोर्ट के ​जरिए यह प्रमाणित करना पड़ता था कि व्यक्ति की मृत्यु सर्पदंश से ही हुई है. अधिकांश मामलों में जानकारी के अभाव में या तो पोस्टमार्टम नहीं होते हैं, या फिर उनका बिसरा सुरक्षित नहीं किया जाता था. अगर होते भी थे तो लैब से उसकी रिपोर्ट आने में लंबा वक्त लगता था. ऐसे में मृतकों के आश्रितों को मिलने वाली आर्थिक सहायता के लिए काफी समय इंतजार करना पड़ता था. 

पोस्टमार्टम रिपोर्ट पर मिलेगी आर्थिक मदद
लेकिन अब राज्य आपदा घोषित होने के बाद अब सर्पदंश से होने वाली हर एक मौत में पोस्टमार्टम और बिसरा रिपोर्ट अनिवार्य होगा. शासन की ओर से स्पष्ट निर्देश है कि मृतकों के आश्रितों को आर्थिक सहायता के लिए उनके परिजन की मौत सर्पदंश से ही हुई है, इसके प्रमाण के लिए बिसरा रिपोर्ट का इंतजार नहीं करना पड़ेगा. बल्कि मृत्यु के बाद मृतक के पंचनामा और पोस्टमार्टम रिपोर्ट के आधार पर ही 7 दिनों के अंदर उन्हें सरकार की ओर से मिलने वाली आर्थिक सहायता उपलब्ध करा दी जाएगी.

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