UP के CBSE स्कूल ने जारी किया था 'मुस्लिम वैल्यू' सिखाने के लिए समर कैंप, हिंदू संगठनों ने लगाया ये आरोप
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UP के CBSE स्कूल ने जारी किया था 'मुस्लिम वैल्यू' सिखाने के लिए समर कैंप, हिंदू संगठनों ने लगाया ये आरोप

मुरादाबाद के संभल रोड पर पड़ने वाले सीबीएससी से संचालित दिल्ली ग्लोबल पब्लिक स्कूल के द्वारा सोशल मीडिया पर एक पोस्ट समर कैंप के आयोजन के लिए डाली गई थी, जिसमें बच्चों को मुस्लिम वैल्यू सिखाने के लिए आगे आने की बात कही गई. साथ ही, समर कैंप को ज्वाइन करने के लिए भी छात्रों से कहा गया.

UP के CBSE स्कूल ने जारी किया था 'मुस्लिम वैल्यू' सिखाने के लिए समर कैंप, हिंदू संगठनों ने लगाया ये आरोप

मुरादबाद: मुरादाबाद में CBSE बोर्ड के अंतर्गत चलने वाले प्राइवेट स्कूल में मुस्लिम समर कैंप का आयोजन करने की पोस्ट सोशल मीडिया पर डाली गई थी. इसपर हंगामा खड़ा हो गया है. इसके बाद विद्यार्थी परिषद ने स्कूल की मान्यता रद्द करने के लिए जिलाधिकारी को ज्ञापन सौंप दिया है. वहीं, एबीवीपी के प्रदर्शन के बाद स्कूल प्रशासन का कहना है यह कैंप मुस्लिम बच्चों को पढ़ाई की तरफ आकर्षित करने के लिए कुछ अभिभावकों के द्वारा डिजाइन किया गया था. हालांकि, स्टूडेंट्स द्वारा सोशल मीडिया पर पोस्ट डलने के बाद इस समर कैंप को स्थगित कर दिया गया है.

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ABVP ने किया प्रदर्शन
मुरादाबाद के संभल रोड पर पड़ने वाले सीबीएससी से संचालित दिल्ली ग्लोबल पब्लिक स्कूल के द्वारा सोशल मीडिया पर एक पोस्ट समर कैंप के आयोजन के लिए डाली गई थी, जिसमें बच्चों को मुस्लिम वैल्यू सिखाने के लिए आगे आने की बात कही गई. साथ ही, समर कैंप को ज्वाइन करने के लिए भी छात्रों से कहा गया. वहीं, इसके बाद जैसे ही यह पोस्ट अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के सामने आई, उन्होंने हंगामा शुरू कर दिया. इसके अलावा, प्रदर्शन करते हुए जिलाधिकारी को एक ज्ञापन सौंपा गया, जिसमें इस स्कूल की मान्यता कैंसिल करने की बात कही गई थी. 

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विद्यार्थी परिषद ने बताया गैर कानूनी
विद्यार्थी परिषद का कहना है कि दिल्ली ग्लोबल पब्लिक स्कूल ने सोशल मीडिया पर पोस्टर जारी किया है, जिसमें वह साफ-साफ बच्चों को इस्लामिक शिक्षा देने की बात कह रहे हैं. यह पूरी तरीके से गैरकानूनी है. सीबीएससी के नियमों के अनुसार कोई भी विद्यालय किसी धर्म का प्रचार-प्रसार नहीं कर सकता. ऐसे विद्यालय एक धर्म को विशेष बताकर दूसरे को नीचा दिखाने का कार्य कर रहे हैं. इसका विद्यार्थी परिषद पूरी तरीके से विरोध करती है. केरल हाई कोर्ट ने भी इस विषय में आदेश पारित किए हैं कि कोई भी राज्य अथवा शिक्षण संस्थान किसी धर्म विशेष का प्रचार नहीं कर सकता. 

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सख्त कार्रवाई की मांग
इस संदर्भ में एनसीईआरटी की गाइडलाइन और केरल हाई कोर्ट के आदेश की प्रतिलिपि संलग्न है. इसलिए ऐसे शिक्षण संस्थान जो संविधान के धर्मनिरपेक्ष स्वरूप के विपरीत किसी धर्म विशेष की शिक्षा में सन लिप्त है, उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई हो. उनकी सीबीएससी बोर्ड से मान्यता समाप्त करने की अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद जिला प्रशासन से मांग करती है. 

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