यूपी में सरकारी डॉक्टर कर सकेंगे निजी प्रैक्टिस, लेकिन...
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यूपी में सरकारी डॉक्टर कर सकेंगे निजी प्रैक्टिस, लेकिन...

स्वास्थ्य मंत्री सिद्धार्थ नाथ सिंह ने कहा कि कैबिनेट द्वारा प्रस्ताव पारित होने के बाद प्रदेश के सरकारी डॉक्टर निजी प्रैक्टिस कर पाएंगे.

Non Practicing Allowance के तौर पर सैलरी के अलावा 20 फीसदी अलग से मिलता है.

इलाहाबाद: इलाहाबाद में प्रदेश के स्वास्थ्य मंत्री सिद्धार्थ नाथ सिंह ने मीडियाकर्मियों से बातचीत करते हुए कहा कि सरकारी अस्पतालों में कार्यरत डॉक्टर अब प्राइवेट प्रैक्टिस कर सकेंगे.  प्रदेश सरकार ऐसी पॉलिसी लाने पर विचार कर रही है. स्वास्थ्य मंत्री ने कहा कि ऐसा होने पर NPA ( Non Practicing Allowance) को हटा दिया जाएगा. इसके लिए जल्द ही कैबिनेट में प्रस्ताव लाकर नई पॉलिसी बनाई जाएगी. हालांकि, जो डॉक्टर निजी प्रैक्टिस नहीं करेंगे उन्हें NPA (Non Practicing Allowance) मिलता रहेगा. 

बता दें, सरकारी डॉक्टरों को ज्वाइनिंग के वक्त निजी प्रैक्टिस नहीं करने के बदले NPA(Non Practicing Allowance)मिलता है. NPA समझौते पर दस्तखत करने के बाद डॉक्टर को उसकी तनख्वाह के साथ-साथ 20 फीसदी अलग से मिलता है.

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हाल ही में नॉन प्रैक्टिसिंग अलाउंस लेने के बावजूद प्राइवेट प्रैक्टिस करने वाले 18 डॉक्टरों के खिलाफ सरकार ने कार्रवाई की है. आरोपी डॉक्टरों के खिलाफ मामला दर्ज कर संपत्ति जांच के लिए इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को निर्देश जारी किया गया है. 30 डॉक्टरों को NPA लेने के बावजूद प्राइवेट प्रैक्टिस करने पर सस्पेंड भी किया जा चुका है.

स्वास्थ्य मंत्री ने कहा कि देश में 6 लाख डॉक्टरों की कमी है. प्रदेश में भी डॉक्टरों की बहुत ज्यादा कमी है. डॉक्टरों की कमी को दूर करने के लिए सरकार प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों में आयुष डॉक्टरों को तैनात कर रही है. इसके लिए वॉक-इन इंटरव्यू जारी है. सरकार की कोशिश है कि आने वाले दिनों में प्रदेश में स्वास्थ्य सुविधाओं का हाल बेहतर हो. डॉक्टरों की कमी को जल्द से जल्द दूर किया जाएगा.

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