मंदिर हो या मस्जिद, यूपी की सड़कों पर नहीं चलेगा किसी भी तरह का कब्जा; योगी सरकार सख्त
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मंदिर हो या मस्जिद, यूपी की सड़कों पर नहीं चलेगा किसी भी तरह का कब्जा; योगी सरकार सख्त

अपर गृह सचिव ने एक पत्र जारी कर लिखा है कि माननीय उच्च न्यायालय के आदेश का पालन करते हुए राज्य सरकार ने ये निर्देश जारी किए हैं कि धार्मिक स्थलों के नाम पर सभी अतिक्रमण हटाने हैं. 

मंदिर हो या मस्जिद, यूपी की सड़कों पर नहीं चलेगा किसी भी तरह का कब्जा; योगी सरकार सख्त

लखनऊ: प्रदेश भर में सड़कों के किनारे बने सभी धार्मिक स्थलों को लेकर योगी सरकार सख्त नजर आ रही है. मंदिर और मस्जिदों के नाम पर अवैध कब्जे पर अब सरकार कड़ा रुख अपनाने जा रही है. गृह विभाग ने इसे लेकर निर्देश भी जारी कर दिए हैं, जिनका पालन मंडलायुक्त और जिलाधिकारियों को करना होगा. निर्देश में कहा गया है कि 14 मार्च तक रिपोर्ट पेश कर ये बताएं कि उन्होंने कितने अतिक्रमण हटाए और कितनों पर कार्रवाई चल रही है. 

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2010 के बाद से बने सभी निर्माण हटाए जाएंगे
अपर गृह सचिव ने एक पत्र जारी कर लिखा है कि माननीय उच्च न्यायालय के आदेश का पालन करते हुए राज्य सरकार ने ये निर्देश जारी किए हैं कि धार्मिक स्थलों के नाम पर सभी अतिक्रमण हटाने हैं. पब्लिक रोड, गलियों या फुटपाथ पर बने मंदिर, मस्जिद या किसी भी अन्य धार्मिक प्रकृति की इमारतों के निर्माण पर रोक लगाई जाएगी. इसके अलावा, 1 जनवरी 2011 के बाद से बने ऐसे निर्माण तुरंत हटाए जाएंगे. यह भी निर्देश दिया गया है कि 1 जनवरी 2011 के पहले के निर्माण योजनाबद्ध तरीके से निजी भूमि पर शिफ्ट किए जाएंगे. 

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अतिक्रमण नहीं हटा तो संबंधित अधिकारी होंगे जिम्मेदार
मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक, सरकार द्वारा जारी किए गए निर्देशों के अनुसार ये जिम्मेदारी उन जिलाधिकारियों, उप जिलाधिकारियों, पुलिस अधीक्षक, वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक और जिले के संबंधित अधिकारियों को सौंपी गई है, जो 10 जून 2016 के बाद से सड़कों की मेंटेनेंस के लिए जिम्मेदार हैं. सरकार ने आदेश दिया है कि सार्वजनिक सड़कों पर या गलियों में किसी भी धर्म संप्रदाय से संबंधित कोई धार्मिक संरचना या निर्माण नहीं किया जाएगा. साथ ही, किए गए निर्माण हटाए जाएंगे. निर्देशों में यह भी कहा गया है कि यदि इसमें कोई लापरवाही सामने आती है तो इसके लिए संबंधित अधिकारी जिम्मेदार होंगे. क्योंकि ये आदेश हाई कोर्ट का है, इसलिए इसका पालन न करना अपराध की श्रेणी में आता है. 

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