UP ग्राम विकास विभाग का आदेश जारी, कोविड से मृत कर्मचारियों के आश्रितों को जल्द मिलेगी 50 लाख की मदद
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UP ग्राम विकास विभाग का आदेश जारी, कोविड से मृत कर्मचारियों के आश्रितों को जल्द मिलेगी 50 लाख की मदद

कोरोना रोकथाम, उपचार और बचाव के कार्यों में लगे कर्मियों के आश्रितों को अनुग्रह राशि दी जाएगी.

फाइल फोटो.

लखनऊ: कोविड ड्यूटी के दौरान कोरोना संक्रमण के चलते कई अधिकारियों और कर्मचारियों की जान चली गई. इसी बीच शनिवार को उत्तर प्रदेश ग्राम विकास विभाग ने अपने कर्मचारियों के लिए आदेश जारी किया है. जिसके तहत विभाग अपने मृतक कर्मचारी के परिजनों को एक मुश्त 50 लाख रुपये की अनुग्रह राशि देगा. ग्राम विकास आयुक्त ने सभी मुख्य विकास अधिकारियों को इससे संबंधित निर्देश जारी किया है. बता दें कि कोरोना रोकथाम, उपचार और बचाव के कार्यों में लगे कर्मियों के आश्रितों को अनुग्रह राशि दी जाएगी. 

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जरूरी होंगे ये कागजात 
ग्राम विकास विभाग के अनुसार यह लाभ सरकारी, अर्ध सरकारी, संविदा, दैनिक वेतन भोगी, आउटसोर्सिंग और स्वायत्तशासी संस्थाओं के आश्रितों को इसका लाभ मिलेगा. इस राशि को लेने के लिए उनके परिजनों को कोविड संक्रमण से मृत्यु प्रमाण पत्र देना होगा. साथ ही डीएम की स्वीकृति अनिवार्य होगी, तभी यह राशि रिलीज होगी. 

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चुनाव में ड्यूटी के दौरान मृतक कर्मचारी के परिजनों को भी मिलेगी मदद
योगी सरकार ने अनुग्रह राशि देने की शर्तों में संशोधन किया है. जिसके तहत अब यूपी पंचायत चुनाव के दौरान कोरोना से मृत कर्मचारियों को आर्थिक मदद दी जाएगी.गौरतलब है कि पहले चुनाव ड्यूटी में अनुग्रह राशि देने के प्रावधान में कोरोना संक्रमण से मौत शामिल नहीं थी. 4 मई को एक संशोधित शासनादेश जारी किया गया. इसमें पुराने सभी कारणों के साथ ही कोविड-19 से मौत की दशा में भी अनुग्रह राशि दिये जाने का प्रावधान जोड़ा गया है. पूरी खबर पढ़ने के लिए क्लिक करें यहां

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