यूपी पंचायत चुनाव 2021: अगर आपने भी बना लिया है पंचायत चुनाव लड़ने का मन, यहां जानें सभी नियम
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यूपी पंचायत चुनाव 2021: अगर आपने भी बना लिया है पंचायत चुनाव लड़ने का मन, यहां जानें सभी नियम

UP Panchayat Chunav 2021: चुनाव लड़ने से पहले प्रत्याशियों को कुछ बातें जान लेना जरूरी हैं. कुछ ऐसे नियम हैं, जिन्हें मानना जरूरी है. 

 

फाइल फोटो.

लखनऊ: यूपी में पंचायत चुनाव को लेकर सरगर्मी तेज हो गई है. 15 मार्च को फाइनल आरक्षण सूची जारी की जाएगी. ऐसे में अगर आपने भी पंचायत चुनाव लड़ने का मन बना लिया है, तो ये खबर आपके लिए है. पंचायत चुनाव लड़ने के कुछ नियम हैं, जिन्हें आपको जानना और मानना दोनों ही बेहद जरूरी है. तो चलिए आपको बताते हैं चुनाव लड़ने के क्या नियम हैं और किन डॉक्युमेंट्स की आवश्यकता होगी. 

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इससे कम हुई आयु तो रद्द हो जाएगी उम्मीदवारी
चुनाव लड़ने के लिए उम्मीदवार की उम्र नामांकन पत्र जमा करने के दौरान 21 साल से कम नहीं होनी चाहिए. अगर कैंडिडेट की आयु इससे कम होगी तो उम्मीदवारी रद्द कर दी जाएगी. पंचायत चुनाव के उम्मीदवारों को प्रशासन की तरफ से जारी किए गए नियमों और निर्देशों को भी ध्यान में रखना होगा.  

नामांकन पत्र के लिए करना होगा इतने रुपये का भुगतान
कोई भी प्रत्याशी किसी भी पद के लिए ज्यादा से ज्यादा चार सेट में नॉमिनेशन फाइल कर सकता है. इसके अलावा ग्राम पंचायत सदस्य पद के उम्मीदवार को नामांकन पत्र के लिए 150 रुपये का भुगतान करना पड़ेगा. वहीं, इस पद की जमानत धनराशि 500 रुपये निर्धारित की गई है. इसके अलावा जो प्रत्याशी प्रधान और क्षेत्र पंचायत सदस्य पद के लिए नामांकन पत्र दाखिल करेंगे उन्हें 300 रुपये देने होंगे. 

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बीडीसी और प्रधान पद के लिए प्रत्याशी को 200 रुपये की जमानत राशि जमा करनी होगी. जिला पंचायत सदस्य पद के नामांकन के लिए 500 रुपये जबकि जिला पंचायत सदस्य पद की जमानत राशि 400 रुपये निर्धारित की गई है. अगर कैंडिडेट SC, एससी महिला, OBC, ओबीसी महिला है तो उन्हें तय राशि का आधा ही जमा करना होगा. बता दें कि नामांकन पत्र नगद देकर तुरंत ही प्राप्त किया जा सकता है. वहीं, जमानत राशि ट्रेजरी चालान से बैंक या ट्रेजरी में जमा करनी होगी. हालांकि, कुछ खास परिस्थितियों में जमानत राशि नगद भी जमा करायी जा सकती है. 

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ग्राम पंचायत का निवासी होना है अनिवार्य
प्रधान पद पर चुनाव लड़ने के लिए  उम्मीदवार को ग्राम पंचायत का निवासी होना जरूरी है. इसके अलावा प्रस्तावक को भी ग्राम पंचायत का निवासी होना जरूरी है. अगर उम्मीदवार संबंधित ग्राम पंचायत से है तो वह किसी भी वार्ड से चुनाव लड़ सकता है.  लेकिन इसके लिए जरूरी है कि उसका प्रस्तावक उस वार्ड का वोटर हो, जिस वार्ड से वह चुनाव लड़ रहा है.

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इसी तरह BDC का उम्मीदवार पंचायत के किसी भी वार्ड से लड़ सकता है. लेकिन उसका प्रस्तावक उसी वार्ड का होना जरूरी है, जिस वार्ड से वह चुनाव लड़ने जा रहा है. जिला पंचायत सदस्य पद का प्रत्याशी भी अपने वार्ड के साथ-साथ किसी अन्य वार्ड से भी चुनाव लड़ सकता है. बशर्ते उसका प्रस्तावक उसी वार्ड का ही होना चाहिए, जिस वार्ड से उम्मीदवार नामांकन पत्र दाखिल कर रहा है. 

आपराधिक रिकार्ड की भी देनी होगी जानकारी 
नामांकन पत्र दाखिल करने के साथ ही उम्मीदवार को अनुलग्नक-1 भरना होगा. बता दें कि ग्राम पंचायत सदस्य नामांकन पत्र के साथ सिर्फ घोषणा पत्र भर सकता है. लेकिन अन्य पदों के उम्मीदवारों को अनुलग्नक-1 के साथ शपथ पत्र भी भरना अनिवार्य होगा. जिसका नोटरी, तहसीलदार या नायब तहसीलदार से सत्यापन जरूरी होगा. 

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इन प्रत्याशियों के लिए आवश्यक होगा जाति प्रमाण पत्र
चुनाव लड़ने के लिए कुछ महत्वपूर्ण दस्तावेजों की भी आवश्यकता होती है, जिनमें से एक जाति प्रमाण पत्र भी है. एससी, एससी महिला, ओबीसी और ओबीसी महिला के लिए आरक्षित पदों पर चुनाव लड़ने वाले उम्मीदवारों के लिए जाति प्रमाण पत्र जरूरी है. मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक महिला प्रत्याशियों को जाति प्रमाण पत्र जारी करने से पहले मायके से रिपोर्ट लगवाना भी बेहद जरूरी होगा. ग्राम पंचायत सदस्य पद की रिजर्व सीटों के उम्मीदवारों को प्रारूप 'अ' के हिसाब से अपनी जाति से संबधित घोषणा पत्र भरना होगा. जबकि प्रधान, क्षेत्र व जिला पंचायत सदस्य पद के प्रत्याशियों को प्रारूप 'ब' पर अपनी जाति संबंधी घोषणा पत्र भरना होगा. इसके साथ ही नोटरी से सत्यापन भी कराना अनिवार्य है. नामांकन पत्र के साथ ही प्रत्याशी के नाम और प्रस्तावक के नाम की मतदाता सूची लगानी होगी. 

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कब होंगे चुनाव? 
बता दें कि पंचायत चुनाव को लेकर अभी तारीखों की घोषणा नहीं हुई है. हालांकि, उम्मीद जताई जा रही है मार्च के लास्ट तक डेट्स सामने आ जाएंगी. वहीं, मीडिया रिपोर्ट्स में बताया जा रहा है कि चुनाव 24 अप्रैल से पहले समाप्त हो जाएंगे. 

 

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