UPSC: Preliminary Exam के लिए नहीं मिलेगा दूसरा मौका, केंद्र सरकार ने SC को दिया जवाब
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UPSC: Preliminary Exam के लिए नहीं मिलेगा दूसरा मौका, केंद्र सरकार ने SC को दिया जवाब

 सुप्रीम कोर्ट को इस संबंध में एक मांग याचिका मिली थी, जिस पर कोर्ट ने सरकार से उनका पक्ष जानना चाहा था.

सुप्रीम कोर्ट (फाइल फोटो)

लखनऊ: UPSC Civil Service Exam के अभ्यर्थियों के लिए जरूरी खबर है. केंद्र सरकार ने कहा है कि अक्टूबर 2020 में हुए प्रीलिमिनेरी एग्जाम में उपस्थित न होने वाले उम्मीदवारों को दूसरा मौका नहीं दिया जाएगा. सरकार ने शुक्रवार को ये जानकारी सुप्रीम कोर्ट को दी है. कोर्ट ने सरकार से इस मामले पर हलफनामा दाखिल करने के लिए कहा है. अब अगली सुनवाई सोमवार, 25 जनवरी को होगी. आपको बता दें, कुछ कैंडिडेट्स ने कोविड महामारी के चलते एग्जाम में उपस्थित न होने की वजह से यह मांग की थी कि प्रारंभिक परीक्षा के लिए उन्हें अतिरिक्त मौका दिया जाए.

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सरकार का पक्ष- नहीं मिलना चाहिए एक मौका
दरअसल, सुप्रीम कोर्ट को इस संबंध में एक मांग याचिका मिली थी, जिस पर कोर्ट ने सरकार से उनका पक्ष जानना चाहा था. इस पर केंद्र सरकार ने SC को सूचित किया कि संघ लोक सेवा आयोग की सिविल सेवा प्रारंभिक परीक्षा लिए किसी भी प्रकार से अतिरिक्त प्रयास उन उम्मीदवारों को नहीं दिया जाएगा, जिन्होंने अक्टूबर में आयोजित किए गए एग्जाम के लिए अप्लाई किया था, लेकिन कोविड-19 महामारी के कारण परीक्षा में भाग नहीं ले सके.

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सोमवार तक दाखिल किया जाएगा हलफनामा
जस्टिस एएम खानविल्कर की अध्यक्षता वाली एक बेंच इस मामले की सुनवाई कर रही है. पीठ ने एडिशनल सॉलिसिटर जनरल को 25 जनवरी तक एक हलफनामा पेश करने का निर्देश दिया है. इसके साथ ही अगली सुनवाई भी 25 जनवरी को ही होगी. एएसजी ने सहमति व्यक्त कि वह सोमवार तक शपथ पत्र दायर करेंगे.

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