Indian Railway 10 Rules: सीट से लेकर खाने-पीने तक..ट्रेन में चैन से सफर करना है तो गांठ बांध लें ये 10 नियम
भारतीय रेल नेटवर्क दुनिया के सबसे बड़े रेल नेटवर्क में से एक है. इसे भारत की लाइफलाइन भी कहा जाता है. रोजाना लाखों की संख्या में लोग इससे सफर करते हैं.
चेन पुलिंग न करें
ट्रेन से यात्रा की होगी तो देखा होगा कि खिड़की के पास एक आपातकालीन चेन होती है. इसे बिना किसी ठोस और उचित कारण के बिना बिल्कुल नहीं खींचना चाहिए. ऐसा करने से न केवल यात्रियों को परेशानी होती है बल्कि आप पर भी जेल और जुर्माना हो सकता है.
मिडिल बर्थ
मिडिल बर्त को लेकर रेलवे का खास नियम है. नियम के मुताबिक रात 10 बजे से 6 बजे के बीच ही इस पर सो सकते हैं. यात्रा में दिन में इसे फोल्ड नहीं किया जा सकता. क्योंकि इसे लोअर और अपर बर्थ को सीट के तौर पर इस्तेमाल किया जाता है.
दो स्टॉप
अगर किसी वजह से कोई यात्री उस स्टेशन से यात्रा नहीं कर पाता है, जहां से उसने टिकट बुक की है तो उसे मौका देने के लिए दो स्टॉप का मौका मिलता है. टीटीई उस सीट को अगले दो स्टेशनों तक किसी को नहीं अलॉट करता है.
10 बजे के बाद नहीं कर सकते परेशान
ट्रेन में लोग लंबी यात्रा करते हैं. यह सुखद और आरामदायक हो. इसके लिए रात 10 बजे के बाद यात्रियों को परेशान नहीं किया जाता है. टीटीई भी इससे पहले ही टिकट जांचते हैं. ट्रेन में रात का खाना भी 10 से पहले परोसा जाता है, जिससे लोगों को दिक्कत न हो.
शांति से यात्रा
ट्रेन में शांति से यात्रा करने का रेलवे ने नियम बनाया है. किसी फोन या डिवाइस से वीडियो या संगीत सुन रहे हैं तो इसकी आवाज कम रखें या हेडफोन या ईयरफोन का इस्तेमाल करें.
खाने-पीने की चीजों के दाम
ट्रेन में बिकने वाले सामान के एमआरपी से ज्यादा पैसे कोई नहीं ले सकता है. अगर कोई वेंडर ऐसा करता है तो आप इसकी शिकायत रेलवे की हेल्पलाइन नंबर पर कर सकते हैं.
बढ़ा सकते यात्रा
कई बार लोगों को अपने गंतव्य स्टेशन का टिकट नहीं मिल पाता है, ऐसे में लोग इससे पहले स्टेशन का टिकट बुक कर लेते हैं. रेलवे यह विकल्प देता है कि उस स्टेशन के आगे गंतव्य स्थान तक टीटीई को अतिरिक्त किराया देकर यात्रा कर सकता है, लेकिन यह सीट उपलब्धता पर भी निर्भर करता है.
इन चीजों के इस्तेमाल पर रोक
ट्रेन में केवल मोबाइल चार्ज करने की सुविधा मिलती है. कई लोग इसमें हीटर और हेयर ड्रायर जैसी चीजों का ट्रेन में इस्तेमाल करते हैं. ट्रेन में ऐसी किसी चीज जिस पर प्रतिबंध है, उसका इस्तेमाल करने पर 1 हजार रुपये जुर्माना से लेकर 6 महीने या उससे ज्यादा की सजा हो सकती है.
इन पर भी बैन
पटाखों के साथ ही केमिकल, गैस सिलेंडर, गैस स्टोव जैसी ज्वलशील चीजों को ट्रेन में साथ ले जाने पर पाबंदी लगाई है. रेलवे एक्ट में इनको खतरनाक कैटेगरी में रखा गया है.
डिसक्लेमर
लेख में दी गई ये जानकारी सामान्य स्रोतों से इकट्ठा की गई है. इसकी प्रामाणिकता की जिम्मेदारी हमारी नहीं है.एआई के काल्पनिक चित्रण का जी यूपीयूके हूबहू समान होने का दावा या पुष्टि नहीं करता.