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यूपी में खाद्य और आपूर्ति विभाग जिला कलेक्टरों जैसे संबंधित अधिकारियों को दिशानिर्देश जारी करता है. ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि हर शहर, कस्बे और गांव में उचित मूल्य की दुकानें खुल सकें.
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साथ ही इन दुकानों ने पात्रों को राशन मिल सके. इन राशन की दुकानों को राशन डिपो भी कहते हैं. उत्तर प्रदेश में राशन की दुकान का लाइसेंस पाने के लिए आधिकारिक वेबसाइट https://nfsa.up.gov.in/Food/citizen/Default.aspx पर जाकर जानकारी प्राप्त कर सकते हैं.
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राशन की दुकानों से आवश्यक वस्तुएं जैसे चावल, गेहूं, चीनी, नमक, खाद्य तेल, दालें, मसाले आदि मिलती हैं. लेकिन ये केवल राशन कार्डधारकों को ही प्रदान किए जाते हैं.
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उचित मूल्य की दुकानें या राशन की दुकानें उनके संबंधित राज्य सरकार के खाद्य और नागरिक आपूर्ति विभाग द्वारा नियंत्रित होती हैं. खाद्य और आपूर्ति विभाग राशन की दुकानें चलाने के लिए कर्मियों को अधिकृत करने के लिए समय-समय पर आवेदन आमंत्रित करता है.
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योग्य उम्मीदवार इन राशन दुकानों को चलाने के लिए आवेदन कर सकते हैं. इन राशन दुकानों के लिए आवेदन केवल ऑफलाइन और ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं.
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जो लोग राशन की दुकानें खोलने में रुचि रखते हैं, उन्हें अपने स्थानीय समाचार पत्रों और संबंधित अधिकारियों की आधिकारिक वेबसाइटों की जांच करनी चाहिए.
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राशन की दुकान का लाइसेंस लेने के लिए आवेदक को भारतीय नागरिक होना चाहिए. साथ ही उस क्षेत्र का निवासी होना चाहिए जहां उसे राशन की दुकान खोलनी है.
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आवेदक के पास उस परिसर का वैध कब्जा होना चाहिए जहां रिक्त अधिसूचित की गई है. परिसर 15 फीट की सड़क होनी चाहिए और केंद्र में जहां लोगों की पहुंच हो सके.
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प्रस्तावित परिसर की लंबाई 5 मीटर, चौड़ाई 3 मीटर और ऊंचाई 3 मीटर होनी चाहिए. दुकान में केवल शटर या दरवाजा होना चाहिए.
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आवेदक के लिए न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता 10वीं कक्षा होना आवश्यक है. आवेदक को राशन की दुकान से संबंधित बही-खाते रखने में सक्षम होना चाहिए.
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लेख में दी गई ये जानकारी सामान्य स्रोतों से इकट्ठा की गई है. इसकी प्रामाणिकता की पुष्टि स्वयं करें. जी यूपीयूके सही होने का दावा या पुष्टि नहीं करता. तस्वीरें AI जनरेटेड हैं.