अगर आपने केवाईसी की प्रोसेस पूरी नहीं की है तो आपका राशन कार्ड बंद हो सकता है. इसलिए इस काम को जल्द से जल्द पूरा करा लें.
इसके अलावा राशनकार्ड हर 5 साल में रिन्यू किया जाता है. नवीनीकरण नहीं कराने पर राशन कार्ड बंद हो सकता है. लंबे समय तक राशन का लाभ नहीं लेने पर भी यह रद्द हो सकता है.
राशन कार्ड केवल जरूरतमंदों और पात्रता पूरी करने वालों का ही बनता है. अगर कोई इस कैटेगरी में नहीं आता है तो उसका राशन कार्ड रद्द कर दिया जाता है.
इसके लिए आपको पासपोर्ट साइज फोटो, आधार, पैन या वोटर आईडी की फोटो कॉपी, निवास प्रमाण पत्र, आय प्रमाण पत्र और शपथ प्रमाण पत्र जैसे डॉक्यूमेंट की जरूरत होगी.
सबसे पहले आपको नजदीकी खाद्य विभाग ऑफिस से बंद राशन कार्ड को चालू कराने का फॉर्म लेना होगा. इसे सीएससी सेंटर या ऑफिशियल वेबसाइट से भी ले सकते हैं.
फॉर्म में राशन कार्ड संख्या, नाम सदस्यों के नाम जैसी जो डिटेल्स पूछी गई हैं, उनको सही से भरें. फॉर्म पर साइन या अंगूठे का निशान लगाएं.
फॉर्म को सही से भरने के बाद इसके साथ जरूरी डॉक्यूमेंट्स को अटैच करें. इस फॉर्म को आपको अपने खाद्य विभाग के कार्यालय में जमा करना होगा.
खाद्य विभाग के अधिकारी आपके फॉर्म की जांच करेंगे. अगर सब कुछ ठीक मिला तो आपका राशन कार्ड दोबारा चालू हो जाएगा.