यूपी : बलिया में हत्या के दोषी छह लोगों को उम्रकैद
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यूपी : बलिया में हत्या के दोषी छह लोगों को उम्रकैद

रेवती थाना क्षेत्र के देवपुर मठिया गांव में 20 दिसम्बर 2015 को धुनिया देवी नामक महिला की पुरानी रंजिश के कारण लाठी-डंडों से पीट-पीटकर हत्या हुई थी.

(फाइल फोटो)

बलिया : बलिया जिले की एक अदालत ने हत्या के तीन साल पुराने मामले में दो महिलाओं समेत छह आरोपियों को दोषी करार देते हुए आजीवन कारावास तथा जुर्माने की सजा सुनाई.

अभियोजन पक्ष के अनुसार रेवती थाना क्षेत्र के देवपुर मठिया गांव में 20 दिसम्बर 2015 को धुनिया देवी नामक महिला की पुरानी रंजिश के कारण लाठी-डंडों से पीट-पीटकर हत्या कर दी थी. पुलिस ने धुनिया के पति जयनारायन पासवान की शिकायत पर उसके गांव के ही सात लोगों के खिलाफ हत्या का नामजद मुकदमा दर्ज किया था.

अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश (पंचम) दयाराम की अदालत ने कल दोनों पक्ष की सुनवाई के बाद हत्या के छह आरोपियों तेजन पासवान, मकसूदन पासवान, राजा पासवान, शिवबचन, किरन तथा रमावती को दोषी करार देते हुए उम्रकैद तथा 10-10 हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई. न्यायालय ने कौशल्या नामक आरोपित महिला को साक्ष्यों के अभाव में बरी कर दिया.

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