जुर्म कुबूल कराने के लिए थर्ड डिग्री और इलेक्ट्रिक शॉक क्यों देती है पुलिस-इलाहाबाद हाईकोर्ट ने मांगा जवाब
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जुर्म कुबूल कराने के लिए थर्ड डिग्री और इलेक्ट्रिक शॉक क्यों देती है पुलिस-इलाहाबाद हाईकोर्ट ने मांगा जवाब

आरोप है कि जून-जुलाई 2020 में थाना कैराना के सीओ, एसएचओ और अन्य पुलिस अधिकारियों ने दो औरतों की हत्या के मामले में याची और उसके पति तथा बेटियों को थाने में लाकर थर्ड डिग्री का इस्तेमाल किया. जबरन जुर्म कबूल करने के लिए इलेक्ट्रिक शॉक भी दिया गया.

 

 

 

जुर्म कुबूल कराने के लिए थर्ड डिग्री और इलेक्ट्रिक शॉक क्यों देती है पुलिस-इलाहाबाद हाईकोर्ट ने मांगा जवाब

मो.गुफरान/प्रयागराज: यूपी के शामली जिले के थाना- कैराना में पुलिस द्वारा आरोपियों को घर से उठाकर हवालात बंद कर जुर्म कबूलवाने के लिए थर्ड डिग्री का इस्तेमाल करने व इलेक्ट्रिक शॉक देने के मामले में जवाब दाखिल करने को कहा है. साथ ही कोर्ट ने याचिका पर प्रदेश के डीजीपी से एक सप्ताह में हलफ़नामा मांगा है. याचिका की सुनवाई एक सप्ताह बाद होगी.

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पुलिस उत्पीड़न के एवज में मुआवजे की मांग
यह आदेश न्यायमूर्ति अंजनी कुमार मिश्र तथा न्यायमूर्ति दीपक वर्मा की खंडपीठ ने रशीदा पति हारून व बेटियों की तरफ से दाखिल आपराधिक याचिका पर दिया है. याचिका में कोर्ट की निगरानी में निष्पक्ष जांच एजेंसी से विवेचना कराने की मांग की गई है. इसके साथ ही पुलिस उत्पीड़न के एवज में मुआवजा दिलाए जाने की भी मांग की गई है.

लगे हैं ये आरोप
आरोप है कि जून-जुलाई 2020 में थाना कैराना के सीओ, एसएचओ और अन्य पुलिस अधिकारियों ने दो औरतों की हत्या के मामले में याची और उसके पति तथा बेटियों को थाने में लाकर थर्ड डिग्री का इस्तेमाल किया. जबरन जुर्म कबूल करने के लिए इलेक्ट्रिक शॉक भी दिया गया.

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आरोप है कि जून-जुलाई 2020 में थाना कैराना के सीओ और एसएचओ और अन्य पुलिस अधिकारियों ने दो औरतों की हत्या के मामले में याची व उसके पति तथा बेटियों को थाने में लाकर थर्ड डिग्री का प्रयोग किया। जबरन जुर्म कबूल करने के लिए इलेक्ट्रिक शॉक भी दिया गया.

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