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प्रयागराज: माफिया मुख्तार अंसारी की जमानत अर्जी पर सुनवाई हुई. आज आजमगढ़ के तरवा थाने में दर्ज गैंगस्टर मामले में सुनवाई हुई. सरकार की तरफ से हाई कोर्ट में जवाब दाखिल किया गया. कोर्ट ने मुख्तार के वकील को रिज्वाइंडर दाखिल करने का दिया निर्देश है. इसके लिए मुख्तार अंसारी के वकील को चार हफ्ते का समय दिया गया है. अब इस मामले में अगली सुनवाई 11 जुलाई को होगी. वहीं, आज सुनवाई के दौरान मुख्तार की तरफ से अधिवक्ता उपेंद्र उपाध्याय ने अपना पक्ष रखा.
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ठेके को लेकर हुई थी वर्चस्व की लड़ाई
दरअसल, 2014 में तरवां थाना क्षेत्र के एराकला गांव में सड़क निर्माण के ठेके को लेकर वर्चस्व की लड़ाई हुई थी. मुख्तार अंसारी गैंग 191 के लोगों ने ठेकेदार पर फायरिंग की थी. हमले में ठेकेदार तो बच गया, लेकिन दो मजदूरों को गोली लगी थी. जिसमें से एक मजदूर की इलाज के दौरान मौत हो गई थी. इस मामले में मुख्तार समेत 11 लोगों को नामजद किया गया था.
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मुख्तार की जमानत अर्जी पर हुई सुनवाई
आपको बता दें कि बाद में इसी मामले में मुख्तार समेत सभी अभियुक्तों पर गैंगस्टर लगा दिया गया था. इस मामले में आज माफिया मुख्तार अंसारी की जमानत अर्जी पर सुनवाई हुई.
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