अयोध्या: BJP विधायक खब्बू तिवारी को MP-MLA कोर्ट ने सुनाई 5 साल की सजा, जानिए क्या है मामला
छात्रसंघ के पूर्व अध्यक्ष फूलचंद यादव व अखिल भारतीय चाणक्य परिषद के संरक्षक कृपा ध्यान तिवारी को भी 5 साल की सजा सुनाई गई.
अयोध्या: अयोध्या के गोसाईगंज से भाजपा विधायक को एमपी-एमएलए कोर्ट ने 5 साल की सजा सुनाई है. उनके अलावा छात्रसंघ के पूर्व अध्यक्ष फूलचंद यादव व अखिल भारतीय चाणक्य परिषद के संरक्षक कृपा ध्यान तिवारी को भी 5 साल की सजा सुनाई गई. जिसके बाद तीनों को कस्टडी में ले लिया गया.
बता दें, मामला 30 वर्ष पहले साल 1992 का है, जब साकेत महाविद्यालय में इन्द्रप्रताप तिवारी ने एडमिशन के लिए फर्जी मार्कशीट का सहारा लिया. उसी दौरान वह साकेत डिग्री कॉलेज से महामंत्री का चुनाव भी जीते थे. मामला संज्ञान में आने पर तत्कालीन प्राचार्य यदुवंश राम त्रिपाठी ने विश्वविद्यालय से जांच करवाई मामला फर्जी पाए जाने पर मुकदमा दर्ज करवाया गया था.
उसके बाद वह जमानत पर चल रहे थे. विधायक इन्द्र प्रताप तिवारी के अधिवक्ता पवन तिवारी ने मीडिया को बताया कि कोर्ट ने विधायक सहित 3 लोगों को सजा सुनाई है. अब वह हाईकोर्ट में अपील करेंगे. बाहुबली विधायक एवं ब्राह्मण नेता के रूप में प्रदेश भर में खब्बू की पहचान है. अपर जिला जज तृतीय पूजा सिंह ने 420, 468 471 धारा के तहत 5 वर्ष की सजा सुनाई है. इन्द्रप्रताप तिवारी उर्फ खब्बू तिवारी सपा व बसपा से भी विधानसभा चुनाव लड़ चुके हैं.
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