लखनऊ के क्षेत्रीय पर्यटन अधिकारी अनुपम श्रीवास्तव निलंबित, लगे हैं ये आरोप
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लखनऊ के क्षेत्रीय पर्यटन अधिकारी अनुपम श्रीवास्तव निलंबित, लगे हैं ये आरोप

उत्तर प्रदेश के कैबिनेट मंत्री पर्यटन एवं संस्कृति जयवीर सिंह ने लखनऊ के क्षेत्रीय पर्यटन अधिकारी अनुपम श्रीवास्तव को अनुशासनहीनता, अधीनस्थ कर्मियों पर शिथिल नियंत्रण एवं वित्तीय अनियमितता के आरोप में तत्कालिक प्रभाव से निलंबित करने के आदेश जारी किए हैं. 

सांकेतिक तस्वीर.

अजीत सिंह/लखनऊ: उत्तर प्रदेश के कैबिनेट मंत्री पर्यटन एवं संस्कृति जयवीर सिंह ने लखनऊ के क्षेत्रीय पर्यटन अधिकारी अनुपम श्रीवास्तव को निलंबित कर दिया है. अधिकारी पर अनुशासनहीनता, अधीनस्थ कर्मियों पर शिथिल नियंत्रण एवं वित्तीय अनियमितता के आरोप हैं. मंत्री ने अधिकारी के खिलाफ अनुशासनात्मक कार्यवाही किये जाने के आदेश दिये हैं. कैबिनेट मंत्री ने कहा कि सीएम योगी ने भ्रष्टाचार एवं अपराध के खिलाफ जीरो टॉलरेन्स की नीति अपनाई है. इसको ध्यान में रखते हुए विभाग में जो भी दोषी पाया जायेगा, उसके खिलाफ कठोर से कठोर कार्रवाई की जायेगी.

पर्यटन मंत्री ने दी जानकारी
पर्यटन मंत्री ने विधान भवन स्थित अपने कार्यालय में देते हुए बताया कि महानिदेशक पर्यटन ने विगत 31 मार्च, 2022 को 10:15 बजे क्षेत्रीय पर्यटन कार्यालय लखनऊ का आकस्मिक निरीक्षण किया था. इस दौरान उपस्थिति पंजिका के अवलोकन में दो कार्मिक श्री गयूर अहमद पर्यटन अधिकारी 01 जुलाई, 2021 तथा श्री मुकुल वर्मा पर्यटन सूचना अधिकारी 01 फरवरी, 2022 से लगातार अनुपस्थित थे. 

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क्षेत्रीय पर्यटन अधिकारी अनुपम श्रीवास्तव ने दोनों के खिलाफ कोई कार्यवाही नहीं की, जो कि दोनों नियमानुसार मेडिकल अवकाश नहीं लिये थे. इनको मेडिकल चिकित्सा परिषद की संस्तुति के बिना कार्यभार ग्रहण कराते हुए इनका वेतन का भुगतान किया, जो शासकीय नियमों की अवहेलना एवं वित्तीय अनियमितता की श्रेणी में आता है.  

इन मामलों में पाए गए दोषी!
इसके अलावा अनुपम श्रीवास्तव क्षेत्रीय पर्यटन अधिकारी जनपद खीरी विधानसभा क्षेत्र पलिया के पौराणिक स्थल पाण्डेय बाबा मंदिर के पर्यटन विकास एवं सौन्दर्यीकरण संबंधी प्रस्ताव शासनादेशों की अनदेखी करते हुए शासन को अग्रसारित किये जाने के भी दोषी पाये गये. इसके अतिरिक्त मुख्यमंत्री की घोषणा के अंतर्गत वित्त पोषित जनपद उन्नाव के बक्सर स्थित गेस्ट हाउस के निर्माण की परियोजना में मिट्टी भरान से पूर्व कन्टूर मैंप व मिट्टी की गणना का विवरण उपलब्ध न कराये जाने के भी दोषी पाये गये. 

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