Yogi Govt Order For Female Workers of UP: उत्तर प्रदेश में अब महिलाओं से शाम 7:00 बजे से सुबह 6:00 बजे के दौरान कंपनियों और दफ्तरों में काम नहीं कराया जा सकेगा.
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अजीत सिंह/लखनऊ: योगी सरकार ने कामकाजी महिलाओं के लिए आज एक बड़ा आदेश जारी किया है. अपर मुख्य सचिव सुरेश चंद्र द्वारा जारी आदेश में साफ तौर पर कहा गया है कि अब कंपनियां महिलाओं से रात्रि में ड्यूटी नहीं करा सकेंगे. महिलाओं से शाम 7:00 बजे से सुबह 6:00 बजे के दौरान कंपनियों और दफ्तरों में काम नहीं कराया जा सकेगा. अगर किसी परिस्थिति में उनसे रात्रि में काम लिया जाता है, तो इसके लिए बाकायदा लिखित तौर पर शासन-प्रशासन से अनुमति लेनी पड़ेगी.
अगर ड्यूटी लगाई तो करना होगा ये काम
आदेश में यह भी कहा गया है कि अगर किन्हीं कारणों से किसी महिला कर्मचारी की ड्यूटी शाम 7 से सुबह 6 के बीच में लगानी है, तो इसके लिए उसकी लिखित अनुमति लेनी पड़ेगी. इतना ही नहीं बल्कि महिलाओं को आने-जाने की सुविधाएं भी उपलब्ध करानी पड़ेगी. उन्हें भोजन से लेकर सुरक्षित घर पहुंचाने की जिम्मेदारी भी लेनी होगी. अगर कोई सरकारी या निजी संस्थान सरकार की इन गाइडलाइंस को नहीं फॉलो करता है, तो उसके खिलाफ कार्रवाई होगी. सरकार की इन गाइडलाइंस के बाद भी काम करना है या नहीं यह महिला कर्मचारी पर निर्भर करेगा. कंपनी की जरूरत पर नहीं. योगी सरकार के इस आदेश के बाद प्रदेश में लाखों महिलाओं को राहत मिलने वाली है.
आदेश से खुश हैं प्रदेश भर की लाखों महिलाएं
बहुत बार प्राइवेट या सरकारी दफ्तरों में महिलाओं को काम के नाम पर रोक लिया जाता है. बॉस के आदेश को महिलाएं टाल नहीं पाती क्योंकि उन्हें नौकरी करनी होती है. लिहाजा वे रात में काम करती हैं. ऐसे में देर रात उन्हें अकेले घर भी जाना पड़ता है. इस आदेश के बाद महिलाओं में खुशी भी है क्योंकि बहुत बार घर की परेशानियों को छोड़कर नौकरी के चक्कर में ऑफिस में रहना पड़ता है. भले ही इसके लिए उन्हें घर में डांट सुननी पड़े. कई बार महिलाएं, जिनके बच्चे छोटे हैं उन्हें मुश्किल का भी सामना करना पड़ता है. फिल इस आदेश के बाद प्रदेश की सभी कामकाजी महिलाओं को राहत मिलने वाली है.
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