लखनऊ शहर के आधे मार्गों पर अब नहीं चलेंगे ई-रिक्शा, कमिश्नर ने लगाई रोक
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लखनऊ शहर के आधे मार्गों पर अब नहीं चलेंगे ई-रिक्शा, कमिश्नर ने लगाई रोक

लखनऊ के पुलिस कमिश्नर डीके ठाकुर ने लगभग आधे शहर में ई-रिक्शा के संचालन पर रोक लगा दी है. जारी आदेश के बाद अब शहर के कई मार्गों पर ई-रिक्शा का संचालन पूरी तरह से बंद हो जाएगा. 

लखनऊ शहर के आधे मार्गों पर अब नहीं चलेंगे ई-रिक्शा, कमिश्नर ने लगाई रोक

लखनऊः लखनऊ के पुलिस कमिश्नर डीके ठाकुर ने लगभग आधे शहर में ई-रिक्शा के संचालन पर रोक लगा दी है. जारी आदेश के बाद अब शहर के कई मार्गों पर ई-रिक्शा का संचालन पूरी तरह से बंद हो जाएगा और अगर कोई आदेश को नहीं मानता तो उस पर कार्यवाई भी की जाएगी.  यह आदेश शहर में लगातार बढ़ रहे जाम और  ई-रिक्शा की वजह से होने वाले एक्सीडेंट को रोकने के लिए लगाया गया है. 

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 इन मार्गों पर रहेगी रोक 

  •  हजरतगंज चौराहा से बर्लिंगटन चौराहा के आने और जाने वाले मार्ग पर.
  •  हजरतगंज चौराहा से बंदरिया बाग चौराहा आने और जाने वाले मार्ग पर.
  •  हजरतगंज चौराहा से सिकंदर बाग चौराहा आने और जाने वाले मार्ग पर.
  •  हजरतगंज से परिवर्तन चौक, मेफेयर, बाल्मीकि तिराहा, प्रेस क्लब, हिंदी संस्थान, केडी सिंह बाबू स्टेडियम तक आने और जाने वाले मार्ग पर.
  •  बंदरिया बाग चौराहा से पॉलिटेक्निक चौराहा आने और जाने वाले मार्ग पर.
  •  अमौसी से बाराबिरवा आने व जाने वाले मार्ग पर.
  •  अहिमामऊ से अर्जुनगंज बाजार, रजमन चौकी, कटाईपुल होते हुए लालबत्ती चौराहे तक
  •  पिकप ढाल से इंदिरा गांधी प्रतिष्ठान, विजयीपुर अंडरपास  तक और इंदिरा गांधी प्रतिष्ठान चौराहे से हाई कोर्ट गेट नंबर तीन तक, इंदिरा गांधी प्रतिष्ठान चौराहे से गोमती नगर  रेलवे स्टेशन तक आने व जाने वाले मार्ग पर.
  •  कमता शहीद पथ तिराहा से शहीद पथ मोड, कानपुर रोड शहीद पथ तक आने व जाने वाले मार्ग पर.
  •  बादशाहनगर चौराहा से लेखराज, भूतनाथ होकर पॉलिटेक्निक चौराहे तक आने व जाने वाले मार्ग पर.
  •  अमौसी मोड़ से मुंशीपुलिया चौराहा तक मेट्रो रूट के आने-जाने वाले मार्ग पर.

1988 की धाराओं के तहत दिया आदेश
पुलिस आयुक्त ने मोटर वाहन अधिनियम 1988 की धारा 115, उत्तर प्रदेश मोटर वाहन नियमावली 1998 के नियम 178  के तहत शहर में वायु प्रदूषण, यातायात जाम, लोगों की सुरक्षा और उनकी सुविधाओं को बेहतर करने के लिए ये आदेश जारी किया गया है.

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