कोर्ट ने पिता को फांसी की सजा के साथ एक लाख रुपये का जुर्माना भी लगाया है. छिद्दू ने अपनी ओछी मानसिकता के कारण 2018 में अपनी तीन बेटियों को अपने ही घर में हथोड़ा मारकर कर मौत के घाट उतार दिया था.
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अमित सोनी/ललितपुर: उत्तर प्रदेश के ललितपुर जिले (Lalitpur) में तीन साल पहले अपनों ही तीन मासूम बेटियों की सोते समय हथोड़े से सिर कुचलकर निर्मम हत्त्या और शवों पर पेट्रोल डालकर उन्हें जलाने के मामले में शुक्रवार को कोर्ट ने कातिल पिता को फांसी की सजा सुनाई. कोर्ट ने इसे बेहद गंभीर अपराध बताते हुए मृत्यु दंड सुनाया.
घटना 13 नवम्बर 2018 को बानपुर थाना क्षेत्र अंतर्गत वीर गांव की थी. कोर्ट ने पिता को फांसी की सजा के साथ एक लाख रुपये का जुर्माना भी लगाया है. छिद्दू ने अपनी ओछी मानसिकता के कारण 2018 में अपनी तीन बेटियों को अपने ही घर में हथोड़ा मारकर कर मौत के घाट उतार दिया था.
पत्नी से नाराज होकर बेटियों को उतारा मौत के घाट
सरकारी वकील के अनुसार अपर जज एंव जिला सत्र न्यायाधीश द्वारा 13 नवम्बर 2018 को बानपुर थाना क्षेत्र अंतर्गत वीर ग्राम निवासी छिदावनी उर्फ छिद्दू नाम के व्यक्ति ने पत्नी के मायके से नहीं लौटने से नाराज होकर रात को सोते समय अपनी तीन मासूम बेटियां, 11 साल की अंजलि, 7 साल की राधिका और 3 साल की विशाखा को पहले उनके सिरों को हथोड़े से कुचला फिर उनके ऊपर पेट्रोल डालकर आग के हवाले कर दिया.
बेटियों से रहता था नाराज
बताया गया कि छिद्दू शराब पीकर अपनी पत्नी से मारपीट करता था. दिवाली के एक दो दिन पहले उसने अपनी पत्नी के साथ शराब पीकर उसके साथ मारपीट की थी, जिससे पत्नी अपनी दो बच्चियों को साथ लेकर मायके चली गई. तीनों बेटियों को वह घर पर छोड़ गई थी. बताया गया है कि पिता मानसिक विक्षिप्त था और उसके यहां कोई बेटा नहीं था उसके सिर्फ बेटियां थी. इसलिए वह कोई से हमेशा उनसे नाराज रहता था और ऐसा कहा जा रहा है कि इसके चलते उसने उनकी हत्या कर दी. पुलिस ने आरोपी छिदामी गिरफ्तार कर जेल भेज दिया गया. तभी से वह जेल में बदं है.
जुर्माना न देने पर एक साल की अतिरिक्त सजा
ये मामला अपर जिला और सत्र न्यायालय निर्भय प्रकाश की अदालत में चल रहा था. अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश निर्भय प्रकाश ने शुक्रवार को अभियोजन पक्ष की ओर से पेश की गईं दलीलों, साक्ष्यों व गवाहों के आधार पर छिदामी को सजा सुनाई. अपर जिला शासकीय अधिवक्ता ने बताया कि हत्यारोपी छिद्दू उर्फ छिदमी पर हत्या का आरोप साबित होने पर कोर्ट ने उसे फांसी और एक लाख रुपए के जुर्माने की सजा सुनाई. जुर्माना न देने पर एक साल अतिरिक्त सजा सुनाई है. आरोपी को जेल भेज दिया गया.
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