रिटायरमेंट से 6 महीने पहले 900 किलोमीटर दूर कर दिया गया ट्रांसफर, हाई कोर्ट ने सुनाया यह फैसला
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रिटायरमेंट से 6 महीने पहले 900 किलोमीटर दूर कर दिया गया ट्रांसफर, हाई कोर्ट ने सुनाया यह फैसला

याची ने बताया था कि वह अगले 3 महीने में रिटायर होने वाले हैं. लेकिन, जुलाई 2021 में ही 900 किलोमीटर दूर उनका ट्रांसफर कर दिया गया. यह गलत है. कोर्ट ने पुराने आदेश को गलत करार देते हुए उसे रद्द कर दिया...

रिटायरमेंट से 6 महीने पहले 900 किलोमीटर दूर कर दिया गया ट्रांसफर, हाई कोर्ट ने सुनाया यह फैसला

प्रयागराज: देवरिया के मुख्य चिकित्साधिकारी के कार्यालय में लैब असिस्टेंट ओम प्रकाश गौड़ का रिटायरमेंट कुछ ही महीने में है. लेकिन उन्हें अपनी ड्यूटी के आखिरी महीनों में घर से 900 किलोमीटर दूर शामली में ट्रांसफर दे दिया गया. लैब सहायक ने जब इसको लेकर कोर्ट में याचिका दर्ज कराई तो सुनवाई करते हुए इलाहाबाद हाईकोर्ट ने इसे तबादला नीति के खिलाफ करार दिया और याची का ट्रांसफर रद्द कर दिया. कोर्ट ने कहा कि अब रिटायरमेंट में 6 महीने बचे हैं और तबादला नीति के अनुसार रिटायर होने वाले कर्मी को 2 साल पहले ही उसके जिले में तैनाती पाने का अधिकार है. 

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पहले की अदालत का फैसला किया गया रद्द
यह याचिका पहले सिंगल बेंच ने खारिज कर दी थी. जिसके बाद विशेष अपील में इस फैसलो को चुनौती दी गई, जिसे कोर्ट ने स्वीकार कर लिया. खंडपीठ ने सुनवाई के दौरान कहा कि एकलपीठ ने इसपर विचार नहीं किया है. ऐसे में एकलपीठ के आदेश को भी रद्द कर दिया गया. इस याचिका की सुनवाई 2 जजों की बेंच कर रही थी.

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याची की अपील का हुआ निस्तारण
बता दें, याची ने बताया था कि वह अगले 3 महीने में रिटायर होने वाले हैं. लेकिन, जुलाई 2021 में ही 900 किलोमीटर दूर उनका ट्रांसफर कर दिया गया. यह गलत है. कोर्ट ने पुराने आदेश को गलत करार देते हुए उसे रद्द कर दिया.

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