UAN-Aadhaar Linking: EPFO ने UAN को आधार से लिंक करना जरूरी कर दिया है. अब तक जो लोग UAN-Aadhaar Link नहीं करा पाएं है ऐसे पीएफ खाताधारकों के लिए एक जरूरी सूचना है.पढ़िए पूरी खबर...
Trending Photos
नई दिल्लीः सरकारी और प्राइवेट सेक्टर्स में काम करने वाले अधिकतर कर्मचारियों का पीएफ अकाउंट होता है. नौकरी करते वक्त कर्मचारियों की सैलरी का कुछ अंश उनके पीएफ अकाउंट में क्रेडिट कर दिया जाता है. आपको बता दें कि ईपीएफओ (Employees' Provident Fund Organisation) ने यूनिवर्सल अकाउंट नंबर (UAN) और आधार नंबर को लिंक करना अनिवार्य कर दिया है. इसकी लिमिट 30 नवबंर को खत्म हो रही है. इस तारीख तक जो लोग आधार लिंक (UAN Aadhaar link) नहीं करेंगे, उनका पीएफ एकाउंट क्लोज हो जाएगा.
इस काम को निपटाने के लिए बचे है महज दो दिन
EPFO ने यूएएन (UAN) और आधार नंबर को लिंक करने की समय सीमा पहले भी बढ़ाई थी. पहले ये समयसीमा 31 अगस्त 2021 थी, जिसे बढ़ाकर 30 नवबंर 2021 कर दिया गया. लेकिन, अब इसे आगे बढ़ाए जाने की कोई उम्मीद नहीं है. इसलिए अगर अब तक आपने यूएएन को आधार से लिंक नहीं करवाया है, तो आपके पास इस काम को पूरा करने के लिए महज 1 दिन बचा है.
खुशखबरी! अब आपके घर का भी होगा पहचान पत्र, बार- बार नहीं देना होगा एड्रेस प्रूफ.
ईपीएफओ ने साफ कह दिया है कि जो अंशधारक टाइम लिमिट के अंदर यूएएन को आधार से लिंक नहीं करा पाएंगे, उनके अकाउंट में पीएफ जमा नहीं होगा. इसके अलावा अंशधारक खाते से राशि नहीं निकाल सकेंगे.
7 लाख के बीमा कवर का होगा नुकसान
तय टाइम लिमिट तक आधार नंबर लिंक नहीं कराने पर एक और बड़ा नुकसान उठाना पड़ेगा. ईपीएफओ ने ईडीएलआई (Employees Deposit Linked Insurance) के लिए भी यूएएन को आधार से लिंक करना जरूरी है. ऐसा न होने की स्थिति में कर्मचारी के हिस्से का प्रीमियम जमा नहीं होंगे उन्हें 7 लाख रुपये तक के इंश्योरेंस कवर का फायदा नहीं मिलेगा.
उमंग ऐप की मदद से करें UAN-Aadhaar link
सबसे पहले अपने मोबाइल में उमंग ऐप डाउनलोड करना करें.
इसे इपीएफओ लिंक पर क्लिक करें.
इसके बाद ईकेवाईसी का चयन करें.
इसके बाद आधार सीडिंग के ऑप्शन पर क्लिक करें.
अब बॉक्स में आपको अपना UAN नंबर को दर्ज करें.
इस प्रक्रिया के बाद आपका आधार कार्ड आपके UAN नंबर के साथ लिंक हो जाएगा.
WATCH LIVE TV