9 साल बाद न्याय! पूर्व विधायक सीपू सिंह हत्याकांड मामले में कुंटू सिंह समेत 7 को उम्र कैद, लगाया 50-50 हजार का जुर्माना
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9 साल बाद न्याय! पूर्व विधायक सीपू सिंह हत्याकांड मामले में कुंटू सिंह समेत 7 को उम्र कैद, लगाया 50-50 हजार का जुर्माना

19 जुलाई 2013 को सुबह जीयनपुर बाजार में पूर्व विधायक सर्वेश सिंह उर्फ सीपू तथा भरत राय की गोली मारकर हत्या कर दी गई थी. इसके बाद हिंसा में तीनों लोगों की मौत हुई थी. इस मामले में जीयनपुर पुलिस ने जांच शुरू की थी. 

9 साल बाद न्याय! पूर्व विधायक सीपू सिंह हत्याकांड मामले में कुंटू सिंह समेत 7 को उम्र कैद, लगाया 50-50 हजार का जुर्माना

वेदेन्द्र प्रताप शर्मा/आजमगढ़: पूर्व विधायक सर्वेश सिंह सीपू हत्याकांड मामले में सुनवाई पूरी करते हुए अदालत ने 7 आरोपियों को सजा सुनाई है. कुख्यात ध्रुव कुमार सिंह उर्फ कुंटू समेत सात को उम्र कैद की सजा का ऐलान किया है. सभी दोषियों पर 50-50 हजार रुपये का जुर्माना भी लगा है. 10 मई को 9 लोगों को दोष सिद्ध किया गया था. हालांकि, रिजवान व विजय यादव के फरार होने के चलते आज उनकी भी पत्रावली अलग कर दी गई. पहले से दो अन्य अभिषेक सिंह भोनू व अरविंद कश्यप के भी फरार होने के चलते उनकी पत्रावली अलग थी. 

वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए हुई कुंटू सिंह पेशी 
आजमगढ़ के गैंगस्टर कोर्ट रामानंद ने आज मंगलवार को फैसला सुनाया. ध्रुव सिंह उर्फ कुण्टू सिंह कासगंज जेल से, मृत्युंजय सिंह लखनऊ जेल से, दिनेश उर्फ दुलहीन बरेली जेल से वीडियो कान्फ्रेंसिंग के जरिए पेश हुए. जबकि विजय उर्फ सचिन यादव, अरविंद कश्यप, विजय यादव, अभिषेक सिंह भोनू फरार चल रहे हैं. वहीं, संग्राम सिंह, शिव प्रकाश उर्फ प्रकाश यादव, राजेंद्र यादव, दुर्गविजय सिंह कोर्ट में रहे. 

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साल 2013 का है मामला 
शिव प्रकाश के कट्टे से हत्या होने की बात सामने आने पर उसको अलग से 2 वर्ष तथा तथा 10 हजार का जुर्माना लगा. इन आरोपियों को पूर्व विधायक सर्वेश उर्फ सीपू सिंह की हत्या तथा हत्या की साजिश रचने का दोषी पाया था. अभियोजन अधिवक्ता ने बताया कि 19 जुलाई 2013 को सुबह जीयनपुर बाजार में पूर्व विधायक सर्वेश सिंह उर्फ सीपू तथा भरत राय की गोली मारकर हत्या कर दी गई थी. इसके बाद हिंसा में तीनों लोगों की मौत हुई थी. इस मामले में जीयनपुर पुलिस ने जांच शुरू की थी. 

13 लोगों के खिलाफ दाखिल हुई थी चार्जशीट 
ध्रुव सिंह उर्फ कुंटू समेत 11 आरोपियों के विरुद्ध चार्जशीट न्यायालय में प्रेषित किया. इसी दौरान शासन के निर्देश पर सीबीआई ने भी मुकदमा दर्ज कर जांच शुरू कर दी. सीबीआई ने पुलिस की जांच को आगे बढ़ाते हुए दो अन्य आरोपियों दुर्ग विजय तथा शिव प्रकाश का नाम जोड़ते हुए कुल 13 आरोपियों के खिलाफ चार्जशीट न्यायालय में प्रेषित की. इसमें पिछले वर्ष पुलिस एनकाउंटर में मारे गए कन्हैया उर्फ गिरधारी के विरुद्ध भी चार्जशीट न्यायालय में प्रेषित की थी. एक अन्य आरोपी के नाबालिग होने के कारण उसकी पत्रावली अलग कर किशोर न्यायालय बोर्ड भेज दी गई. 

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अभियोजन पक्ष की तरफ से संतोष सिंह उर्फ टीपू, यशवंत सिंह उर्फ गप्पू सिंह तथा वंदना सिंह समेत बीस गवाहों को परीक्षित कराया गया. अदालत ने 10 मई को फैसला सुनाते हुए नौ आरोपी ध्रुव सिंह उर्फ कुंटू, मृत्युंजय सिंह, दिनेश सिंह उर्फ रंपत, शिव प्रकाश उर्फ प्रकाश, राजेंद्र यादव ,संग्राम सिंह, दुर्गविजय, मोहम्मद रिजवान तथा विजय यादव को हत्या व हत्या की साजिश का दोषी पाया था. 

खुश हैं सर्वेश के परिजन 
अदालत के फैसले के बाद पूर्व विधायक स्वर्गीय सर्वेश के परिजन खुश हैं. उनके भाई संतोष सिंह उर्फ टीपू का कहना है कि न्यायालय के फैसले से हम संतुष्ट है. हमें उम्मीद थी कि मृत्यु दण्ड मिलेगा, लेकिन हम आजीवन कारावास के फैसले से संतुष्ट है. हम यह लड़ाई पिछले 9 वर्षों से लड़ रहे थे. 

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