सपा के पूर्व MLA वीरेश यादव ने MP-MLA कोर्ट में किया सरेंडर, कोर्ट ने 14 दिन की न्यायिक अभिरक्षा में भेजा जेल
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सपा के पूर्व MLA वीरेश यादव ने MP-MLA कोर्ट में किया सरेंडर, कोर्ट ने 14 दिन की न्यायिक अभिरक्षा में भेजा जेल

सपा के पूर्व विधायक वीरेश यादव ने अपने विरुद्ध दो जानलेवा हमलों के मामले में कुर्की आदेश जारी होने पर एमपी-एमएलए कोर्ट में आत्मसमर्पण कर दिया. जहां से उन्हें कोर्ट ने जेल भेज दिया. 

सपा के पूर्व MLA वीरेश यादव ने MP-MLA कोर्ट में किया सरेंडर, कोर्ट ने 14 दिन की न्यायिक अभिरक्षा में भेजा जेल

अलीगढ़: सपा के पूर्व विधायक वीरेश यादव ने अपने विरुद्ध दो जानलेवा हमलों के मामले में कुर्की आदेश जारी होने पर एमपी-एमएलए कोर्ट में आत्मसमर्पण कर दिया. जहां से उन्हें कोर्ट ने जेल भेज दिया. वहीं, पूर्व विधायक के अधिवक्ताओं द्वारा दाखिल की गई जमानत अर्जी पर तारीख निहित कर दी है. 

सरकारी अधिवक्ता कुलदीप तोमर ने बताया वर्ष 1997 में दादो क्षेत्र के सांकरा निवासी शिव कुमार गुप्ता व वर्ष 1998 में रायपुर निवासी दर्शन सिंह ने दादो थाने में सपा के पूर्व विधायक वीरेश यादव के विरुद्ध एक राय होकर जानलेवा हमला करने के मुकदमे दर्ज कराई थे. दोनों ही मामले एमपी एमएलए मामलों के न्यायालय एडीजे चतुर्थ के न्यायालय में चल रहे हैं. जिनमें 5 सितंबर 2019 में न्यायालय से कुर्की नोटिस जारी किए गए थे. यह नोटिस थाना पुलिस ने तामील भी करा दिए थे. लेकिन पूर्व विधायक वीरेश यादव न्यायालय में हाजिर नहीं हुए. 

इसके बाद प्रमुख सचिव गृह व डीजीपी को न्यायालय स्तर से पत्र लिखकर गैर जमानती वारंट जारी किए गए और सपा के पूर्व विधायक को गिरफ्तार कर न्यायालय में पेश करने के आदेश दिए गए. जिसके बाद सपा के पूर्व विधायक वीरेश यादव न्यायालय में अग्रिम जमानत अर्जी दायर की. जिसे न्यायालय द्वारा खारिज कर दिया गया. गैर जमानती वारंट  और कुर्की नोटिस जारी होने के बाद पूर्व सपा विधायक के न्यायालय में हाजिर नहीं होने पर उनके विरुद्ध 26 अप्रैल को न्यायालय ने दोनों मुकदमों में धारा 83 के तहत कुर्की आदेश जारी करते हुए 7 मई को गिरफ्तार कर न्यायालय में पेश करने के आदेश दिए थे. 

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