अगले चार दिनों तक ग्रेटर नोएडा में सभी तरह के निर्माण कार्यों पर लगा प्रतिबंध, बढ़ते प्रदूषण को देखते हुए एसीईओ ने दिया आदेश
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अगले चार दिनों तक ग्रेटर नोएडा में सभी तरह के निर्माण कार्यों पर लगा प्रतिबंध, बढ़ते प्रदूषण को देखते हुए एसीईओ ने दिया आदेश

प्रदूषण कम करने के लिए एसीईओ की तरफ से मंगलवार को कार्यालय में आदेश जारी कर दिए गए हैं. आदेश में कहा गया है कि ग्रेटर नोएडा में सभी तरह के निर्माण कार्यों पर अगले चार दिनों के लिए पूरी तरह से रोक रहेगी.

अगले चार दिनों तक ग्रेटर नोएडा में सभी तरह के निर्माण कार्यों पर लगा प्रतिबंध, बढ़ते प्रदूषण को देखते हुए एसीईओ ने दिया आदेश

ग्रेटर नोएडा: एनसीआर व आसपास बढ़ते प्रदूषण को देखते हुए वायु गुणवत्ता प्रबंधन (Commission for Air Quality Management) आयोग के निर्देश पर ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण (Noida Authority) ने भी बड़ा कदम उठाया है. प्राधिकरण ने अगले चार दिनों तक सभी तरह के निर्माण कार्यों पर रोक लगा दी है. इसके साथ ही डीजल जनरेटर के इस्तेमाल पर भी 21 नवंबर तक के लिए प्रतिबंध लगा दिया गया है. हॉटमिक्स व आरएमसी प्लांट भी बंद करने के आदेश दिए गए हैं.

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नोएडा प्राधिकरण के सीईओ ने दिए आदेश
एनसीआर की आबोहवा बहुत प्रदूषित हो चुकी है. ग्रेटर नोएडा भी उससे अछूता नहीं है. एनसीआर में वायु प्रदूषण पर निगरानी के लिए बने वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग की तरफ से एनसीआर के सभी शहरों को प्रदूषण रोकने के लिए प्रभावी कदम उठाने के निर्देश दिए गये. इसे देखते हुए ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण के सीईओ नरेंद्र भूषण (CEO Narendra bhooshan) के निर्देश पर एसीईओ दीपचंद्र (ACEO greater noida authority) ने अपने टीम के साथ बैठक की.

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इन-इन चीजों पर लगी रोक 
प्रदूषण कम करने के लिए एसीईओ की तरफ से मंगलवार को कार्यालय में आदेश जारी कर दिए गए हैं. आदेश में कहा गया है कि ग्रेटर नोएडा में सभी तरह के निर्माण कार्यों पर अगले चार दिनों के लिए पूरी तरह से रोक रहेगी. अब अगले चार दिनों तक आवासीय, कॉमर्शियल, आईटी, संस्थागत, बिल्डर प्रोजेक्ट, सड़कों की री-सर्फेसिंग, नई सड़कों का निर्माण आदि नहीं हो सकेंगे.

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आदेशों की अवहेलना करने वालों पर होगी कार्रवाई
एसीईओ ने निर्माण सामग्रियों को ढ़ककर रखने के निर्देश दिए गए हैं. उन्होंने कहा कि जहां भी धूल उड़ने की संभावना है, वहां एंटी स्मॉग गन चलाया जाएगा. हॉट मिक्स व आरएमसी प्लांट को भी तत्काल बंद करने के आदेश दे दिए गए हैं. तमाम होटलों और ढाबों में डीजल जनरेटर के इस्तेमाल पर भी प्रतिबंध लगा दिया गया है. साथ ही एसीईओ दीपचंद्र ने कहा कि इन आदेशों की अवहेलना करने पर एनजीटी के नियमानुसार कठोर कार्रवाई की जाएगी. 

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बता दें राजधानी दिल्ली  में 17 नवंबर को यानी बुधवार को वायु गुणवत्ता (Air Quality Index)‘बहुत खराब’ श्रेणी में रही और इसके रविवार तक बेहतर होने की कोई संभावना नहीं है. इसी को देखते हुए दिल्ली सरकार ने सोमवार से एक हफ्ते के लिए स्कूल, कॉलेज और अन्य शैक्षणिक संस्थानों को बंद करने का आदेश दिया था.

स्कूल-कॉलेज हुए बंद
इसके साथ ही गौतमबुद्ध नगर DM सुहास एल.वाई ने बुधवार शाम को इससे संबंधित आदेश जारी कर दिया है. आदेश के मुताबिक, गौतमबुद्ध नगर के सभी प्राइवेट और सरकारी स्कूल समेत अन्य शैक्षणिक संस्थान अगले आदेश तक बंद रहेंगे. हालांकि, इस दौरान ऑनलाइन क्लासेस जारी रहेंगी. 

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