ज्ञानवापी मस्जिद-श्रृंगार गौरी मंदिर विवाद: सर्वे के दूसरे दिन वाराणसी की अदालत में एडवोकेट कमिश्नर बदलने की याचिका की सुनवाई के बाद मुस्लिम पक्ष के वकील आदेश की कॉपी लेकर मंदिर परिसर के भीतर दाखिल हुए. उन्होंने कार्यवाही रोकने की अपील की. मुस्लिम पक्षकारों के भारी विरोध के बाद कार्यवाही स्थगित कर दी गई.
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वाराणसी: ज्ञानवापी मस्जिद व शृंगार गौरी मामले में मस्जिद परिसर में हो रहे सर्वे का काम रुक गया है. दरअसल, मुस्लिम पक्षकारों ने सर्वे कर रही टीम को मस्जिद में जाने से रोक दिया. जिसके चलते फिलहाल वीडियोग्राफी की कार्यवाही स्थगित हो गई है. शुक्रवार को भी शाम 4.00 बजे से 7.00 बजे तक वीडियोग्राफी हुई थी. इस दौरान एडवोकेट, कमिश्नर अजय मिश्र समेत दोनों पक्षों के कुल 28 लोग मौजूद रहे.
एडवोकेट कमिश्नर को हटाने की मांग
वहीं, सर्वे के दूसरे दिन वाराणसी की अदालत में एडवोकेट कमिश्नर बदलने की याचिका की सुनवाई के बाद मुस्लिम पक्ष के वकील आदेश की कॉपी लेकर मंदिर परिसर के भीतर दाखिल हुए. उन्होंने कार्यवाही रोकने की अपील की. मुस्लिम पक्षकारों के भारी विरोध के बाद कार्यवाही स्थगित कर दी गई. जिसके बाद हिंदू पक्ष व एडवोकेट कमिश्नर सभी परिसर से बाहर निकल गए. गौरतलब है कि अंजुमन इंतजामिया मसाजिद की ओर से वकील ने एडवोकेट कमिश्नर पर गंभीर आरोप लगाए. उन्होंने वीडियोग्राफी के दौरान हिंदू पक्ष की ओर से काम करने का आरोप लगाते हुए हटाने की मांग की है.
We submitted an application today because we had doubts about Court Commissioner's unbiasedness. A hearing on this will be done on May 9. We're here just to issue a copy to Commissioner, not to participate in proceedings:Adv Merajuddin Siddiqui, Anjuman Intezamia Masjid Committee https://t.co/jIpZVYlZxf pic.twitter.com/NJZrJv2jjK
— ANI UP/Uttarakhand (@ANINewsUP) May 7, 2022
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9 मई को होगी सुनवाई
परिसर से बाहर निकलते वक्त मीडिया से बातचीत में हिंदू-मुस्लिम पक्ष के लोग ने कार्यवाही स्थगित होने की बात स्वीकारी. हिंदू पक्ष के वकील विष्णू शंकर जैन ने कहा कि आज वीडियोग्राफी नहीं हो सकी. वहीं, मुस्लिम पक्ष के वकील मेराजुद्दीन सिद्दीकी ने कहा कि भरोसा नहीं होने के चलते वीडियोग्राफी स्थगित हुई है. अब 9 मई को इस मामले पर अदालत फैसला देगी. फैसले के बाद ही कार्यवाही शुरू हो सकेगी. हिंदू पक्ष की महिला वादी मंजू व्यास ने कहा कि आगे इस मामले को लेकर कोर्ट का रुख करेंगे. अब सभी की निगाहें कोर्ट के 9 मई के फैसले पर टिकी हुई है. जिसमें यह तय होगा कि आगे ज्ञानवापी मस्जिद व श्रृंगार गौरी मंदिर मामले पर कार्यवाही कब और कैसे होगी?
डिप्टी सीएम ने ट्वीट कर कही ये बात
यूपी के डिप्टी केशव प्रसाद मौर्य ने ट्वीट कर कहा,"बाबा विश्वनाथ धाम से लगे ज्ञानवापी परिसर में माननीय न्यायालय के निर्देश पर कमिश्नर को जांच और सर्वे में बाधा उत्पन्न करने का प्रयास और बयानबाज़ी ग़लत है, न्यायालय के आदेश का पालन करने में बाधा डालकर क़ानून व्यवस्था बिगाड़ने का प्रयास किया तो क़ानून अपना काम करेगा."
कोर्ट ने 26 अप्रैल को वीडियोग्राफी का आदेश
दरअसल, 7 महीने पहले 5 महिलाओं ने सिविल कोर्ट में याचिका दायर कर ज्ञानवापी मस्जिद में मां श्रृंगार गौरी मंदिर होने की बात कही थी. उसी समय उन्होंने वहां पूजा करने की मांग की, लेकिन परमिशन नहीं मिली. इसके बाद 26 अप्रैल को मामला फिर उठा सीनियर डिविजन कोर्ट ने दोनों पक्षों की मौजूदगी में मंदिर के हर हिस्से की वीडियोग्राफी करने का आदेश दिया. जज रवि कुमार ने कहा कि ईद के बाद यह वीडियोग्राफी की जाए और रिपोर्ट 10 मई तक पेश की जाए. वहीं, यह भी साफ आदेश दिया गया कि सर्वे के समय प्रशासन कानून व्यवस्था बनाए रखे.
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