Lucknow New Year 2022 Guideline: New Year को लेकर जारी कर दी गईं गाइडलाइंस, जान लें क्या नहीं कर सकेंगे आप
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Lucknow New Year 2022 Guideline: New Year को लेकर जारी कर दी गईं गाइडलाइंस, जान लें क्या नहीं कर सकेंगे आप

Lucknow New Year 2022 Guideline: इस बार संक्रमितों के घर के बाह पोस्टर चिपकाए जाएंगे ताकि सब इस बात से अवगत रह सकें. गौरतलब है कि लखनऊ में कोरोना संक्रमण फिर तेजी से फैलने लगा है. ऐसे में प्रशासन भी पूरी तरह सतर्क हो गया है और सभी गाइडलाइंस का पालन सख्ती से कराने के लिए सक्रिय है.

Lucknow New Year 2022 Guideline: New Year को लेकर जारी कर दी गईं गाइडलाइंस, जान लें क्या नहीं कर सकेंगे आप

लखनऊ: कोरोनावायरस (Coronavirus) के नए वेरिएंट ओमीक्रॉन (Omicron Variant) को देखते हुए उत्तर प्रदेश में गाइडलाइन (New Year Guidelines) जारी कर दी गई हैं. नाइट कर्फ्यू (Night Curfew) के साथ सेकंड वेव में लगाई गईं बाकी पाबंदियां भी वापस आ गईं. इसी के साथ नए साल के जश्न को लेकर भी लखनऊ के जिलाधिकारी (Lucknow DM) अभिषेक प्रकाश (Abhishesk Prakash) ने नियम जारी कर दिए हैं. जानें क्या होंगी न्यू ईयर सेलीब्रेशन की गाइडलाइंस...

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नियम तोड़ने वाले के खिलाफ सख्त कार्रवाई
कोरोनावायरस ने पैर पसारने के बाद से प्रशासन ने नाइट कर्फ्यू का सख्ती से पालन करने के लिए कहा है. इसी को लेकर लखनऊ के जिलाधिकारी ने इमरजेंसी मीटिंग बुलाई थी, जिसमें तय किया गया कि रात 11.00 बजे के बाद किसी भी तरह की एक्टिविटी की इजाजत नहीं दी जाएगी. केवल आपातकालीन सेवाओं के संचालन की ही अनुमति होगी. वहीं, अगर कोई नाइट कर्फ्यू के नियम तोड़ते पाया जाता है, तो उसके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी. 

निर्धारित समय से ज्यादा नहीं खुलेंगे होटल-बार
बताया जा रहा है कि इस बार संक्रमितों के घर के बाह पोस्टर चिपकाए जाएंगे ताकि सब इस बात से अवगत रह सकें. गौरतलब है कि लखनऊ में कोरोना संक्रमण फिर तेजी से फैलने लगा है. ऐसे में प्रशासन भी पूरी तरह सतर्क हो गया है और सभी गाइडलाइंस का पालन सख्ती से कराने के लिए सक्रिय है. जाहिर है कि प्रशासन के सख्त होने के बाद अब शहर के होटल और बार में न्यू ईयर की पार्टियों पर पूरी तरह बैन लगा दिया जाएगा. निर्धारित अवधि तक ही होटल-बार-रेस्टोरेंट को खुलने की अनुमति होगी. निर्धारित अवधि के बाद अगर कहीं गतिविधियां संचालित होती पाई गईं तो उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई जाएगी.

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संक्रमितों के घरों के बाहर लगेंगे पोस्टर
वहीं, यह भी बताया जा रहा है कि कोरोना पेशंट्स की निगरानी की जाएगी और लगातार कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग होगी. डीएम ने निर्देश दिए हैं कि कोई भी संक्रमित व्यक्ति अपने आइसोलेशन एरिया से बाहर नहीं निकलेगा. घर या अस्पताल, जहां भी आइसोलेटेड हैं, वहीं रहें. संक्रमितों की लिस्ट रोजाना अपडेट की जाएगी और उनपर प्रशासन की नजर रहेगी. डीएम ने साफ निर्देश दिए हैं कि इस बार जीरो टॉलरेंस नीति अपनाई जाए. होम आइसोलेशन का पालन न करने वालों को तत्काल रूप से सरकारी क्वॉरंटाइन किया जाएगा. संक्रमितों के घरों के बाहर पोस्टर लगाए जाएंगे और नगर निगम नियमित तौर पर उनके घरों के आसपास सैनिटाइजेशन करेगा. 

मरीजों के घरों के पास बैरिकेडिंग
इसके अलावा, डीएम ने नगर निगम से कहा है कि कोरोना पेशंट्स के घरों के इर्द-गिर्द और कंटेटमेंट ज़ोन एरिया में बैरिकेडिंग हो. साथ ही, मेडिकल टीमें सभी पैथालॉजी और लैब में काम करने वालों की टेस्टिंग करें. 'मास्क नहीं तो सामान नहीं' का रूल भी अब पूरी तरह से अपनाया जाए.

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