माफिया अतीक अहमद के बेटे को बड़ा झटका, सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले में अग्रिम जमानत देने से किया इनकार
Advertisement

माफिया अतीक अहमद के बेटे को बड़ा झटका, सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले में अग्रिम जमानत देने से किया इनकार

अहमदाबाद के साबरमती जेल में बंद माफिया अतीक अहमद के बेटे अली अहमद को सुप्रीम कोर्ट से बड़ा झटका लगा है. कोर्ट ने रंगदारी वसूलने और धमकी देने के मामले में अग्रिम जमानत देने से फिलहाल इनकार कर दिया है.

माफिया अतीक अहमद के बेटे को बड़ा झटका, सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले में अग्रिम जमानत देने से किया इनकार

नई दिल्ली: अहमदाबाद के साबरमती जेल में बंद माफिया अतीक अहमद के बेटे अली अहमद को सुप्रीम कोर्ट से बड़ा झटका लगा है. कोर्ट ने रंगदारी वसूलने और धमकी देने के मामले में अग्रिम जमानत देने से फिलहाल इनकार कर दिया है. मामले की अगली सुनावाई जुलाई के तीसरे हफ्ते में होगी.

बता दें, माफिया अतीक अहमद के बेटे अली अहमद की अग्रिम जमानत याचिका इलाहाबाद हाईकोर्ट पहले ही खारिज कर चुका है. जिसके बाद अली ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल की थी. 

5 करोड़ की रंगदारी मांगने का है आरोप
माफिया अतीक अहमद के बेटे अली अहमद के खिलाफ 31 दिसंबर 2021 को प्रयागराज करेली थाने में प्रॉपर्टी डीलर जीशान उर्फ जानू ने 5 करोड़ की रंगदारी और जान से मारने की धमकी का मुकदमा दर्ज कराया था. मुकदमा दर्ज होने के बाद से अली अहमद लगातार फरार चल रहा है. पुलिस ने उसकी गिरफ्तारी पर 50 हजार का इनाम भी घोषित किया है.

बता दें कि लखनऊ के प्रॉपर्टी डीलर का अपहरण करने और रंगदारी के मामले में पिछले 3 सालों से वह लगातार फरार चल रहा है. उमर के खिलाफ दर्ज मामले की जांच सीबीआई कर रही है. सीबीआई ने उसकी गिरफ्तारी पर दो लाख का इनाम घोषित किया है. हालांकि अभी तक उसकी गिरफ्तारी नहीं हो सकी है. वहीं अब दूसरा बेटा भी यूपी पुलिस के लिए सिरदर्द बना है.

WATCH LIVE TV

 

 

Trending news