प्राधिकरण ने यह फैसला भी लिया है कि 2011 में किसानों के लिए निकाली गई आवासीय भूखंडों के लिए जमा की जाने वाली आवंटन राशि किसान अब 30 दिन के बजाए 90 दिनों में जमा कर सकते हैं...
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गौतमबुद्ध नगर: अवस्थापना एवं औद्योगिक विकास आयुक्त, नोएडा व ग्रेटर नोएडा चेयरमैन संजीव मित्तल की अध्यक्षता में बीते शुक्रवार सेक्टर-6 स्थित नोएडा प्राधिकरण ऑफिस में 203वीं बोर्ड बैठक हुई. इस मीटिंग में कई बड़े फैसले लिए गए. प्राधिकरण ने किसानों को लेकर भी अहम निर्णय लिए हैं. इसमें विचार-विमर्श के लिए 25 प्रस्तावों को बोर्ड के सामने रखे गए, जिसपर चर्चा कर अनुमोदन किया गया.
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30 के बजाए 90 दिन में दे सकते हैं आवंटन राशि
प्राधिकरण ने यह फैसला भी लिया है कि 2011 में किसानों के लिए निकाली गई आवासीय भूखंडों के लिए जमा की जाने वाली आवंटन राशि किसान अब 30 दिन के बजाए 90 दिनों में जमा कर सकते हैं. इसके लिए किसी तरह की पेनल्टी नहीं लगेगी. अगर कोई किसान पूरी राशि जमा करना चाहता है तो 60 दिन के बजाए 90 दिन में जमा कर सकता है. इस फैसले के बाद आवंटी किसानों को राहत मिलेगी. आपको बता दें कि 2011 में किसानों के लिए आवासीय भूखंड योजना निकाली गई थी. जिसके लिए सेक्टर 151 में जमीन का आवंटन किया गया था.
बोर्ड बैठक में आबादी नियमावली 2011 में कई बदलाव किए गए हैं. आबादी नियमावली 2011 में पात्रता शर्तों में राजस्व गांव का मूल निवासी विस्तारित कर नोएडा अधिसूचित क्षेत्र किया गया है. साथ ही परिवार की अविवाहित बेटियों को भी शामिल किया गया है. पहले इसमें अविवाहित बेटियां शामिल नहीं थीं. मतलब अब अधिग्रहण के बदले किसानों को मिलने वाले लाभों में अविवाहित बेटियों को बराबरी का हिस्सा मिलेगा. प्राधिकरण का कहना है कि इस बदलाव से 400 से 500 किसानों को फायदा पहुंचेगा.
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ट्रांसफर फीस में आएगी कमी
प्राधिकरण ने इस बोर्ड बैठक में आवंटियों को राहत देते हुए आवासीय भूखंडों और ग्रुप हाऊसिंग भूखंडों और भवनों के ट्रांसफर फीस को 5% से घटा कर 2.5% कर दिया. प्राधिकरण के इस फैसले के बाद लाखों आवंटियों को राहत मिलेगी. इसके साथ ही अब श्रमिक कुंज के घरों के ट्रांसफर चार्ज 12,000 रुपये लिए जाएंगे. ईडब्ल्यूएस और एलआईजी के भवनों के ट्रांसफर की वर्तमान 1% और बाकी बचे भवनों के ट्रांसफर पर वर्तमान दर का 2.5% शुल्क लिया जाएगा.
इतने कम होंगे दर
पहले आवासीय भवनों के अंतरण शुल्क के गणना में काफी जटिलता थी जैसे वर्ष 1990 तक आवंटित किए भवनों का अंतरण शुल्क उसके आवंटन शुल्क का 50% था, 1991-2000 तक के भवनों के लिए 20% था, वर्ष 2002-2010 तक के भवनों का अंतरण शुल्क 10% था. वर्ष 2011 के बाद के भवनों का शुल्क 5% था. अब इस व्यवस्था को सरलीकृत करते हुए समान अंतरण शुल्क लागू किया गया है. श्रमिक कुंज अंतरण शुल्क में कोई बदलाव नहीं किया गया है. इसके साथ ही क्रियाशील भूखंडों के अंतरण शुल्क को वर्तमान दर से 10% कम कर 5% किया गया है.
DND पर लगेगा पॉल्यूशन कंट्रोल टावर
वहीं, नोएडा में वायु प्रदूषण को नियंत्रित करने के लिए फिल्म सिटी सेक्टर 16A के पास डीएनडी एक्सप्रेसवे पर पायलट के रूप में नोएडा प्राधिकरण और मैमर्स BHEL द्वारा एयर पॉल्यूशन कंट्रोल टावर लगाया जाएगा.
मीटिंग में ये लोग शामिल
बता दें, इस बैठक में औद्योगिक विकास आयुक्त और चेयरमैन संजीव मित्तल, अपर मुख्य सचिव अरविंद कुमार, नोएडा प्राधिकरण की सीईओ ऋतु महेश्वरी, ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण के मुख्य कार्यपालक अधिकारी नरेंद्र भूषण और यमुना प्राधिकरण के सीईओ डॉ. अरुण वीर सिंह समेत बोर्ड के अन्य सदस्य उपस्थित रहे.
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