उन्नाव रेप केस: पूर्व विधायक कुलदीप सेंगर रोड एक्सीडेंट केस में बरी, नहीं मिला कोई सबूत
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उन्नाव रेप केस: पूर्व विधायक कुलदीप सेंगर रोड एक्सीडेंट केस में बरी, नहीं मिला कोई सबूत

उन्नाव रेप केस के बाद दुष्कर्म पीड़िता के साथ रायबरेली में हुई दुर्घटना मामले में भाजपा से निष्कासित पूर्व विधायक कुलदीप सेंगर को दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट ने निर्दोष मानते हुए बरी कर दिया है. 

उन्नाव रेप केस: पूर्व विधायक कुलदीप सेंगर रोड एक्सीडेंट केस में बरी, नहीं मिला कोई सबूत

नई दिल्ली: उन्नाव रेप केस के बाद दुष्कर्म पीड़िता के साथ रायबरेली में हुई दुर्घटना मामले में भाजपा से निष्कासित पूर्व विधायक कुलदीप सेंगर को दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट ने निर्दोष मानते हुए बरी कर दिया है. 

दरअसल पूरा मामला साल 2019 का है, जब रायबरेली में जेल में बंद चाचा से मिलने जा रही पीड़िता की कार को एक तेज रफ्तार से आ रहे ट्रक ने टक्कर मार दी. इस हादसे में तीन लोगों की मौत हुई थी. घटना के बाद पीड़िता के चाचा ने पूर्व विधायक कुलदीप सिंह सेंगर सहित 10 नामजद और करीब 15-20 अज्ञात के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया था. घटना की जांच करने वाली सीबीआई ने इसे हादसा बताया. 

बता दें, 2017 में नाबालिग से रेप के एक अलग मामले में सेंगर को 2019 में उम्रकैद की सजा सुनाई गई थी. 

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