नामांकन मंजूर होने के बाद विरोधियों पर जमकर बरसे अब्दुल्ला आजम, बोले- आधी जंग जीत ली
नामांकन पत्र स्वीकार होने के बाद अब्दुल्ला आजम खान ने एक वर्चुअल जनसभा को संबोधित किया. इस जनसभा में अब्दुल्ला ने अपने नामांकन को जंग की आधी जीत बताया.
रामपुर: रामपुर में समाजवादी पार्टी के सांसद आजम खान का नामांकन शहर सीट से मंजूर कर लिया गया है. उनके बेटे अब्दुल्ला आजम खान का भी नामांकन मंजूर हो गया है. हालांकि, उनकी पत्नी तजीन फातिमा का नामांकन निरस्त कर दिया गया है. अब्दुल्ला आजम समाजवादी पार्टी के चिन्ह पर स्वार सीट से चुनाव लड़ेंगे.
पिछली बार रद्द हो गई थी विधायकी
गौरतलब है कि अब्दुल्ला आजम के दो जन्म प्रमाण पत्र को लेकर विवाद गहराया था, जो कि हाई कोर्ट तक पहुंचा था. जिसके बाद उनकी पिछली विधायकी रद्द कर दी गई थी. इस बार भी आपत्ति लगाई जाने की बात की जा रही थी, लेकिन आरओ द्वारा जारी सर्टिफिकेट में कहा गया है कि नामांकन पत्र में कोई कमी नहीं पाई गई है. कोई आपत्ति नहीं लगाई गई है. ऐसे में अब्दुल्ला आजम का नामांकन स्वीकार कर लिया गया है.
"जीत ली आधी जंग, मेरी फिक्र खत्म"
नामांकन पत्र स्वीकार होने के बाद अब्दुल्ला आजम खान ने एक वर्चुअल जनसभा को संबोधित किया. इस जनसभा में अब्दुल्ला ने अपने नामांकन को जंग की आधी जीत बताया. उन्होंने कहा कि नामांकन मंजूर होने के साथ ही हमने आधी जंग जीत ली है. स्वार में कुछ कसक बाकी रह गई थी. इस बार (विरोधियों का) आंकड़ा इतना घट जाएगा कि आगे (चुनाव लड़ने का) ज़मीर खुद ही गवारा नहीं करेगा. अब मेरी फिक्र खत्म हो गई है. अब्दुल्ला आजम ने आगे कहा कि जो लोग ये बोल रहे थे कि यह नामांकन तो भरें, फिर हम बताएंगे. वो आज पहुंचे भी नहीं. उनके जो कुछ प्रस्तावक हैं, वो कल से अपने साथ दिखेंगे. अब्दुल्ला बोले मेरी फिक्र अब खत्म हो गई.
अब्दुल्ला पर दर्ज हुआ एक और मुकदमा
शनिवार को रामपुर जिले में अब्दुल्ला आजम और उनके 70 समर्थकों के खिलाफ थाना टांडा में आचार संहिता उल्लंघन और कोविड गाइडलाइन के उल्लंघन में एफआईआर दर्ज की गई है. अब्दुल्ला के खिलाफ चुनाव आचार संहिता के उल्लंघन धारा 188, 269 IPC, धारा 3 महामारी अधिनियम और धारा 51 आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 के तहत मुकदमा दर्ज है. बता दें कि हाल ही में अब्दुल्ला आजम सीतापुर जेल से बाहर आए हैं.
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