उत्तराखंड: छात्रवृत्ति घोटाले में बीजेपी नेता के बेटे अमित कपूर को हाईकोर्ट से नहीं मिली राहत
Advertisement

उत्तराखंड: छात्रवृत्ति घोटाले में बीजेपी नेता के बेटे अमित कपूर को हाईकोर्ट से नहीं मिली राहत

अनुसूचित जाति और जनजाति छात्रों की छात्रवृत्ति घोटाले में आरोपी बीजेपी नेता हरबंस कपूर के पुत्र अमित कपूर को नैनीताल हाईकोर्ट से राहत नहीं मिली.

नैनीताल हाईकोर्ट की फाइल फोटो.

नैनीताल: अनुसूचित जाति और जनजाति छात्रों की छात्रवृत्ति घोटाले में आरोपी पूर्व विधानसभा अध्यक्ष और बीजेपी नेता हरबंस कपूर के बेटे अमित कपूर को नैनीताल हाईकोर्ट से राहत नहीं मिली. अमित कपूर ने हाईकोर्ट में गिरफ्तारी पर रोक लगाने के साथ ही एसआईटी की कार्रवाई निरस्त करने की मांग की थी. 

हाईकोर्ट ने मामले में सुनवाई के बाद राज्य सरकार से 11 फरवरी तक जवाब दाखिल करने का आदेश दिया है. आपको बता दें कि उत्तराखंड में 700 करोड़ से ज्यादा का छात्रवृत्ति घोटाला सामने आया था. जांच के दौरान एसआईटी ने पूर्व विधानसभा अध्यक्ष हरवंस कपूर के बेटे अमित कपूर को भी मामले में आरोपी बनाया.

अमित पर आरोप है कि उन्होंने फर्जी प्रवेश दिखाकर छात्रवृत्ति की रकम हड़पी है. इसके साथ ही जो पैसा छात्रों के खाते में डाला जाना चाहिये था, उसे उन्होंने अपने संस्थान के खाते में डालकर घोटाला किया है. कोर्ट के निर्देश के बाद एसआईटी ने अमित के खिलाफ सहसपुर थाने में कई धाराओं में मुकदमा दर्ज किया.

गिरफ्तारी से बचने के लिए अमित कपूर हाईकोर्ट पहुंचे. इस पूरे के में एसआईटी की दो टीमें जांच कर रही हैं. एक एसआईटी टीसी मंजूनाथ के नेतृत्व में हरिद्वार और देहरादुन जिले में समाज कल्याण की छात्रवृति में हुई बंदरबांट की जांच कर रही है.

जबकि दूसरी एसआईटी आईजी संजय गुंज्याल के नेतृत्व में बाकी 11 जिलों की जांच कर रही है. अभी तक 20 से ज्यादा कॉलेज और विश्वविद्यालयों पर एसआईटी ने मुकदमा दर्ज कर दिया है.

 

 

Trending news