उत्तराखंड: पूर्व मुख्यमंत्रियों को नहीं मिली हाईकोर्ट से राहत, अब जमा करना ही पड़ेगा बकाया किराया
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उत्तराखंड: पूर्व मुख्यमंत्रियों को नहीं मिली हाईकोर्ट से राहत, अब जमा करना ही पड़ेगा बकाया किराया

 उत्तराखंड के पूर्व मुख्यमंत्रियों भगत सिंह कोश्यारी व विजय बहुगुणा को नैनीताल हाईकोर्ट से बड़ा झटका लगा है. 

भगत सिंह कोश्यारी व विजय बहुगुणा को नैनीताल हाईकोर्ट से बड़ा झटका.(प्रतीकात्मक तस्वीर)

राजू पांडेय/नैनीताल: उत्तराखंड के पूर्व मुख्यमंत्रियों भगत सिंह कोश्यारी व विजय बहुगुणा को नैनीताल हाईकोर्ट से बड़ा झटका लगा है. सरकारी बंगलो व अन्य सरकारी सुविधाओं का किराया जमा करने वाली पुनर्विचार याचिका को कोर्ट ने खारिज करते हुए कहा कि, दोनों ही नेताओं को अपने बकाया किराए की अदायगी करें. जिससे कि सरकारी खजाने की पूर्ति की जा सके इसके साथ ही अब दोनो ही पूर्व मुख्यमंत्रियो को सरकारी बंगलो के साथ ही अन्य सुविधाओ का किराया सरकार के खजाने मे जमा करना होगा.

आपको बता दें कि देहरादून कि रूरल लिटिगेशन संस्था की तरफ से नैनीताल हाईकोर्ट मे एक जनहित याचिका दायर कर प्रदेश के सभी पूर्व मुख्यमंत्रियो द्वारा सरकारी बंगले के साथ ही अन्य सुविधाओ मे खर्च किये गये करोडो रूपयो की अदायगी नही करने व सरकारी खजाने की लूट मचाने को लेकर मांग की गई थी कि उक्त सभी पूर्व मुख्यमंत्रियो से सरकारी बंगले का बकाया वसूला जाये जिस पर नैनीताल हाईकोर्ट ने पूर्व मे राज्य सरकार को तमाम निर्देश भी जारी किये थे.

जिस पर सरकार की तरफ से सभी मुख्यमंत्रियो पर बकाया राशि की पूरी रिपोर्ट कोर्ट मे पेश की थी जिसके बाद पूर्व मुख्यमंत्री भगत सिंह कोश्यारी व विजय बहुगुणा ने हाईकोर्ट मे एक पुनर्विचार याचिका दायर कर कहा कि उनको किराया संबंधी मामले की कोई जानकारी नही है लिहाजा पूरे मामले मे पुनर्विचार किया जाये जिसे आज कोर्ट ने नकारते हुवे दोनो ही नेताओ को झटका देते हुवे कहा कि वो पूरा किराया जमा करे जिससे कि सरकारी खजाने की पूर्ति की जा सके.

 

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