गढ़वाल बस हादसे को लेकर हाईकोर्ट ने 20 जुलाई तक मांगा जवाब
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गढ़वाल बस हादसे को लेकर हाईकोर्ट ने 20 जुलाई तक मांगा जवाब

पौड़ी गढ़वाल बस हादसे को लेकर उत्तराखंड हाईकोर्ट ने 20 जुलाई तक पूरी रिपोर्ट देने को कहा है. इस हादसे में 48 लोगों की मौत हो गई थी.

1 जुलाई को हुआ था यह हादसा. (फाइल फोटो ANI)

पौड़ी गढ़वाल: उत्तराखंड के पौड़ी गढ़वाल में हुए भीषण सड़क हादसे में 48 लोगों की मौत हो गई थी. इस मामले को लेकर उत्तराखंड हाईकोर्ट ने ट्रांसपोर्ट सेक्रेटरी, उत्तराखंड ट्रांसपोर्ट कमिश्नर, गढ़वाल के कमिश्नर, गढ़वाल के DIG और अन्य अधिकारियों से 20 जुलाई तक जवाब मांगा है. उस हादसे में दर्जन भर से ज्यादा लोग घायल भी हो गए थे. यह हादसा 1 जुलाई को सुबह 8.30 बजे के आसपास हुआ था. यात्रियों से भरी बस भौन से रामनगर की तरफ जा रही थी. इसी दौरान पौड़ी गढ़वाल के नेनीडांडा क्षेत्र में बस सड़क से एक गहरी खाई में जा गिरी.

 

 

प्रदेश सरकार की तरफ से मृतकों के परिजनों को 2-2 लाख रुपए और घायलों को 50-50 हजार रुपए का मुआवजा दिया गया है. कहा जा रहा है कि बस में 60 से ज्यादा लोग सवार थे. इसके अलावा बस चालक भी नींद में बताया जा रहा है.  

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