समाजवादी पार्टी नेता आज़म खान की याचिका पर बुधवार को सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने अहम टिप्पणी की है....अब आजम की जमानत याचिका की सुनवाई 17 मई को होगी......जानें सुप्रीम कोर्ट ने क्या कुछ कहा---
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नई दिल्ली: यूपी की सीतापुर की जेल में बंद समाजवादी पार्टी नेता आज़म खान की याचिका पर बुधवार को सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने अहम टिप्पणी की है. अब आजम की जमानत याचिका पर सुनवाई 17 मई को होगी. इलाहाबाद हाईकोर्ट ने आजम के खिलाफ जिस मामले में फैसला सुरक्षित रखा था, उसमें तो फैसला आ गया. पर इसी बीच आजम खान के खिलाफ एक और मुकदमा दर्ज हो गया.
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कोर्ट ने उठाए सवाल
सुप्रीम कोर्ट ने उत्तर प्रदेश सरकार से सवाल पूछे हैं. सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि ऐसा क्यों हो रहा है? एक केस में ज़मानत मिलने के बाद नया केस दर्ज हो जाता है. एक के बाद एक 89 केस दर्ज हो गए हैं. यूपी सरकार के वकील ने कहा -ऐसा कहना ठीक नहीं होगा. ये सब फर्जी केस नहीं हैं. हम इसे लेकर हलफनामा दाखिल करेंगे. कोर्ट ने सरकार को हलफनामा दायर करने को कहा है.
इलाहाबाद हाईकोर्ट से मिली थी राहत
बता दें कि 10 मई यानी मंगलवार को इलाहाबाद हाईकोर्ट से आजम खान को बड़ी राहत मिली. उन्हें वक्फ बोर्ड की संपत्ति गलत तरीके से अपनी यूनिवर्सिटी को ट्रांसफर कराने के मामले में जमानत मिली थी. जिस मामले में आजम की जमानत याचिका मंजूर हुई है वो वक्फ बोर्ड की संपत्ति गलत तरीके से कब्जा करने को लेकर है. हालांकि इस जमानत के बाद भी आजम खान जेल से बाहर नहीं आ पाएंगे. हालांकि, 2 मई को उनके खिलाफ एक और केस दर्ज हुआ. सपा नेता आजम खान के खिलाफ अब तक 88 मुकदमे दर्ज किए गए, इनमें से 87 मुकदमों में उन्हें अलग-अलग अदालतों से जमानत मिल चुकी थी.
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