आईजी प्रयागराज रेंज के पी सिंह ने गुरुवार को रेंज के चारों जिलों के डीएम और एसएसपी को एक पत्र भेजा था, जिसके तहत रात 10 बजे से सुबह 6 बजे तक पूरी तरह से लाउडस्पीकर बजाने या अन्य किसी पब्लिक एड्रेस सिस्टम के इस्तेमाल पर पाबंदी रहेगी.
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वाराणसी: प्रयागराज के बाद अब वाराणसी से मस्जिद में लाउडस्पीकर से तेज आवाज में होने वाली अजान को लेकर नया मामला सामने आया है. यहां बनारस हिंदू विश्वविद्यालय (बीएचयू) के छात्र ने ट्वीट के जरिए वाराणसी पुलिस से शिकायत की है. उसने बताया कि मस्जिद में तेज आवाज में होने वाली अजान से परेशानी होती है. छात्र के इस ट्वीट पर वाराणसी पुलिस ने कार्रवाई का आदेश दिया है.
रात 10 से सुबह 6 बजे तक नहीं बजेंगे लाउडस्पीकर, IG प्रयागराज रेंज ने दिए निर्देश
छात्र करुणेश पांडेय ने ट्वीट कर लिखा है कि वह वाराणसी के भदैनी इलाके में कमरा लेकर रहता है. कमरे के बगल में मस्जिद है, जहां से हर दिन सुबह, दोपहर, शाम, रात लाउडस्पीकर पर जोर-जोर से चिल्लाने से मानसिक अवरोध उत्पन्न होता है. महोदय से निवेदन है कि यथोचित उपाय करें.
उक्त प्रकरण के सम्बन्ध में आवश्यक कार्यवाही हेतु प्र0नि0 भेलूपुर मो0 9454404378 को निर्देशित किया गया
— Varanasi Police (@varanasipolice) March 18, 2021
पुलिस ने दिए कार्रवाई के निर्देश
वहीं, वाराणसी पुलिस ने उस ट्वीट पर रिप्लाई करते हुए लिखा कि उक्त प्रकरण के संबंध में भेलूपुर प्रभारी निरीक्षक को कार्रवाई के लिए निर्देश दिए गए हैं.
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इविवि की कुलपति ने भी की थी शिकायत
गौरतलब है कि हाल ही में इलाहाबाद विश्वविद्यालय (इविवि) की कुलपति प्रो. संगीता श्रीवास्तव ने मस्जिद में होने वाली अजान की तेज आवाज से होने वाली परेशानी को लेकर शिकायत की थी. जिसके बाद मस्जिद कमेटी ने पहल करते हुए उनके घर की तरफ लगे मस्जिद के लाउडस्पीकर हटा दिये. साथ ही मस्जिद कमेटी ने 50 फीसदी वॉल्यूम में ही लाउडस्पीकर से अजान देने का फैसला लिया है.
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10-6 बजे तक नहीं बजेंगे लाउडस्पीकर- आईजी प्रयागराज रेंज
वहीं, इस मामले में सख्ती बरतते हुए आईजी प्रयागराज रेंज के पी सिंह ने गुरुवार को रेंज के चारों जिलों के डीएम और एसएसपी को एक पत्र भेजा था. उन्होंने पत्र के जरिए पॉल्यूशन एक्ट, हाईकोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के निर्देशों का सख्ती से पालन कराने को भी कहा. जिसके तहत रात 10 बजे से सुबह 6 बजे तक पूरी तरह से लाउडस्पीकर बजाने या अन्य किसी पब्लिक एड्रेस सिस्टम के इस्तेमाल पर पाबंदी रहेगी.
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