UP में 7 दिनों में कराना होगा गाड़ी का रजिस्ट्रेशन, वरना डीलर और मालिक पर लगेगा भारी जुर्माना
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UP में 7 दिनों में कराना होगा गाड़ी का रजिस्ट्रेशन, वरना डीलर और मालिक पर लगेगा भारी जुर्माना

 उत्तर प्रदेश में परिवहन विभाग ने मोटर वाहन अधिनियम की कई धाराओं में संशोधन किए हैं. जिन्हें 1 जून से लागू किया जा चुका है. नए नियमों के मुताबिक नई गाड़ी लेने के सात दिनों के भीतर गाड़ी का रजिस्ट्रेशन कराना होगा. 

UP में 7 दिनों में कराना होगा गाड़ी का रजिस्ट्रेशन, वरना डीलर और मालिक पर लगेगा भारी जुर्माना

लखनऊ: सड़कों पर बिना रजिस्ट्रेशन गाड़ी दौड़ाना मंहगा पड़ सकता है. दरअसल उत्तर प्रदेश में परिवहन विभाग ने मोटर वाहन अधिनियम की कई धाराओं में संशोधन किए हैं. जिन्हें 1 जून से लागू किया जा चुका है. नए नियमों के मुताबिक नई गाड़ी लेने के सात दिनों के भीतर गाड़ी का रजिस्ट्रेशन कराना होगा. ऐसा नहीं करने पर डीलर को वाहन के रोड टैक्स का 15 गुना  जुर्माना देना होगा. साथ ही वाहन किसी दूसरी जगह से खरीदा गया है और उसका रजिस्ट्रेशन नहीं हुआ तो मालिक पर भी रोड टैक्स का एक तिहाई जुर्माना लगेगा.

ऐसे समझें पूरा गणित
अगर किसी वाहन की कीमत 10 लाख रुपये हैं और उस पर आपको 10 प्रतिशत टैक्स देना पड़ता है तो  गाड़ी का रोड टैक्स 1 लाख रुपये हुआ. इस हिसाब से टैक्स का 15 गुना 15 लाख टैक्स बनता है जो गाड़ी की कीमत से भी 5 लाख ज्यादा है. यानी डीलर को 7 दिन के भीतर वाहन का रजिस्ट्रेशन ना कराने पर 15 लाख का जुर्माना देना होगा. 

वहीं अगर गाड़ी मालिक ने रजिस्ट्रेशन नहीं कराया तो उसे रोड टैक्स का एक तिहाई जुर्माना देना होगा. अगर गाड़ी की कीमत 10 लाख रुपये है तो करीब 33 हजार रुपए जुर्माना देना होगा. 

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फर्जी रजिस्ट्रेशन पर होगी एक साल तक की जेल
परिवहन विभाग फर्जीवाड़े को रोकने के लिए लगातार प्रयास कर रहा है. नए नियम के मुताबिक डीलर या वाहन मालिक द्वारा फर्जी दस्तावेजों के जरिए  रजिस्ट्रेशन कराने पर 6 महीने से एक साल तक की जेल और रोड टैक्स का दो तिहाई (2/3) जुर्माना देना होगा. हालांकि नियम 1 अप्रैल, 2021 से लागू हो चुका है, लेकिन कोरोना के चलते अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हो सकी थी. एक जून से अब कार्रवाई शुरू हो गई है. 

कितना लगता है टैक्स
मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक उत्तर प्रदेश में प्राइवेट गाड़ियों की कीमत 10 लाख या इससे अधिक होने पर 10 फीसदी ही रोड टैक्स लगेगा. वहीं अगर गाड़ी की कीमत 10 लाख रुपए से कम है तो एसी वाली गाड़ियों पर 8 फीसदी और बिना एसी वाली गाड़ियों पर 7 फीसदी रोड टैक्स लगता है. जिसे केवल एक बार देना होगा.

वहीं, कॉमर्शियल गाड़ियों का टैक्स प्रति वर्ष के हिसाब से लगाया जाता है. जिसमें तीन पहिया वाली गाड़ियों पर 600 रुपए प्रति सीट, चार पहिया में 2350 रुपए प्रति सीट का टैक्स लगता है. वहीं, ट्रकों पर प्रति टन के हिसाब से टैक्स लगाया जाता है. विभाग की तरफ से 893 रुपये प्रति टन के हिसाब से टैक्स लगाया जाता है. जो कि प्रति वर्ष देना होता है. 

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